
Overloaded buses will be rejected by school
अखिलेश लोधी.टीकमगढ़.जिले में करीब 40 से 50 स्कूलों में बसों का संचालन किया जाता है। जहां से यह बसें स्कूली छात्रों को घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ती है। कई बसों में स्पीड गवर्नर,फिटनीस,चालकों के ड्राईविंग लायसेंस सहित अन्य कमी पडी हुई है। इंदौर में स्कूली बस में हुए हादसे के बाद परिवहन विभाग द्वारा स्कूली बसों की जांच की गई। जहां कई बसों में स्पीड गवर्नर नहीं था तो किसी चालक के पास ड्राईबिंग लायसेंस नहीं था। इसके साथ ही बसों में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। जहां विभाग द्वारा बसों को जब्त कर स्कूल संचालक पर कार्रवाई की गई थी। अब सरकार ने स्कूल संचालकों को आदेश दिया है कि जिस स्कूल वाहन में क्षमता से अधिक स्कूली छात्र दिखें तो स्कूल की मान्यता समाप्त की जाएगी। स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा के लिए पहली बार परिवहन विभाग द्वारा समिति गठित की गई है। गिया। स्कूल सुरक्षा के नियमोंं का उल्लंघन होने पर राज्य शासन स्कूल की मान्यता समाप्त कर सकता है। देश और प्रदेश के स्कूलों में बच्चों के साथ हुए हादसों को रोक ने के लिए शासन द्वारा सुरक्षा के नियम बनाए गए है। जिसमें स्कूल सहित बच्चों की सुरक्षा रहेंगी।
स्कूल बसों में ड्राईवर नहीं लगाते बेल्ट
जिले के कई निजी स्कूलों में बसों का संचालन किया जा रहा है। अधिंकाश ड्राईवर सीट बेल्ट तक नहीं पहनते। बसों में महिलाएं अटेंडर तक नहीं। वाहन चालक बच्चों को स्कूल के गेट के बाहर भी छोड़ रहे है। स्कूल प्रबंधन वाहनों को मैदान के अंदर जाने नहीं देते।
स्पीड गवर्नर सहित सीट बेल्ट सहित ये भी अनिवार्य
स्कूल बसों की स्थिति ,बच्चों की संख्या, स्पीड गवर्नर, सीट बेल्ट स्कूल के अंधर बच्चों को छोडऩा और लेने की जानकारी रखने के लिए निर्देश स्कूल प्रबंधन को दिए गए है। इसके साथ ही बच्चों की सुरक्षा रखने के लिए समिति का गठन किया जाएगा। जिसमें स्कूल के प्राचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी ,आरटीओ ,एसडीएम और प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी सहित अभिभावक शामिल होगें।
तीन महीनें में परिवहन समिति की होगी बैठक
मामले में शिक्षा विभाग का कहना है कि तय सभी मापदण्डों का पालन अनिवार्य है। किसी भी तरह के निरीक्षण में कमी मिली है तो स्कूल की मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी।
इनकी बनेगी कमेटी
निजी स्कूलों में बच्चों को खेल मैदान, साफ पानी, बसों से बच्चों को घर से स्कूल छोडऩा और स्कूल से घर छोडऩे के साथ बसों की सुरक्षा के लिए परिवहन और शिक्षा विभाग द्वारा समिति बनाई जाएगी। जिसमें स्कूल प्रबंधक, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी,एसडीएम और पुलिस सहित पालक सदस्य शामिल होगें। जिनकी जल्द ही कमेटी बनाई जाएगी।
इन नियमों का करना होगा पालन
जिले के निजी स्कूल वाहन में क्षमता से अधिक बच्चों का बैठाया नहीं जाए। स्कूल प्रबंधन प्रतिदिन वाहनों का निरीक्षण करें । जरूरी मापदण्ड के अनुसार ही वाहनों का संचालन करें। वाहन की जानकारी भी अपडेट रखें। बच्चों को स्कूल मैदान में छोडऩे की व्यवस्था करें। बसों में सीट बेल्ट लगाए जाने और अन्य सुरक्षा वाहनों को सुनिश्चित करने की आवश्यक कार्रवाई की जाए। शैक्षिणक संस्थाओं के वाहन चालकों के लिए परिवहन विभाग समन्वय कर उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। समय-समय पर बस चालकों काड्राईबिंग प्रशिक्षण लिया जाए। स्कूली वाहन मापदण्ड के अनुरूप चलने पर चालकों की सहभागिता सुनिश्चत करें। शैक्षिणक संस्था स्तर पर समिति बनाए जाने की बात कहीं। स्थानी परिवहन विभाग पुलिस विभाग सहित स्कूल बसों का निरीक्षण करें।
इनका कहना
शासन द्वारा निजी स्कूलों की निगरानी के लिए आदेश दिए गए है। उन आदेश के तहत निजी स्कूलों कार्य करवाए जाएगें। यदि कोई भी निजी स्कूल नियम के विरूध कार्य कर करेगा तो जांच कर स्कूल की मान्यता निरस्त कर दी जाएगी।
हरीशचंद्र दुबे डीपीसी सर्व शिक्षा अभियान टीकमगढ़।
इनका कहना
निजी स्कूलों में चलने वाली बसों की जांच की करने के लिए समिति बनाई जाएगी। उस समिति द्वारा सभी बसों सहित छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं का निरीक्षण किया जाएगा। स्कूल वाहन में अगर बगैर किसी भी बस चालक का ड्राईबिंग सहित मेडिकल फिटनिस नहीं है तो संबंधित विभाग सहित संयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
अनपा खान आरटीओ टीकमगढ़।
Published on:
10 Apr 2018 03:23 pm
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