
जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 19 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त, किसी भी आयोजन से पहले लेनी होगी अनुमति
टोंक. जिला मजिस्ट्रेट के.के.शर्मा ने जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 19 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। उन्होंने सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर स्थिति की निगरानी रखते हुए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दिए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उपखण्ड टोंक के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक, कोतवाली टोंक थाना क्षेत्र के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, थाना पुरानी टोंक क्षेत्र के लिए विकास अधिकारी पंचायत समिति, थाना सदर टोंक क्षेत्र के लिए महिला एवं बाल विकास अधिकारी भानू प्रकाश यादव, उपखण्ड उनियारा के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट उनियारा, थाना उनियारा क्षेत्र के लिए महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र टोंक, उपखण्ड निवाई के सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट निवाई, तहसील निवाई के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट निवाई, थाना सदर निवाई क्षेत्र के लिए विकास अधिकारी पंचायत समिति निवाई को ड्युटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
उपखण्ड पीपलू के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग टोंक, उपखण्ड देवली के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट देवली, तहसील देवली के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट देवली, तहसील दूनी के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दूनी, थाना नगरफोर्ट क्षेत्र के लिए विकास अधिकारी पंचायत समिति देवली, उपखण्ड मालपुरा के सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र एवं सम्पूर्ण मालपुरा उपखण्ड क्षेत्र के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट मालपुरा, तहसील मालपुरा के क्षेत्र के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मालपुरा, पुलिस थाना डिग्गी क्षेत्र के लिए विकास अधिकारी पंचायत समिति मालपुरा, उपखण्ड टोडारायसिंह के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट टोडारायसिंह को नियुक्त किया है।
पहले लेनी होगी अनुमति
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोई भी व्यक्ति, उनका समूह, संगठन किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, भाषण, धरना प्रदर्शन आदि का बिना पूर्वानुमति के आयोजित नहीं करेगा। इसी प्रकार कोई आग्नेय अस्त्र, लाठी, गंडासा, तलवार, विस्फोटक, रिवाल्वर, कृपाण, चाकू, छुरी, बरछी, कटार आदि को सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन कर साथ लेकर नहीं चलेगा।
कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड अधिकारी की बिना अनुमति के स्पीकर, एम्पलीफायर, ध्वनि प्रसारण यंत्रों का उपयोग नहीं करेगा। जिले में पटाखों की बिक्री नहीं की जाएगी। इस आदेश की अवहेलना करने वाले पर आर्थिक भारतीय दण्ड संहिता 18 6 0 की धारा 18 8 के तहत अभियोग चलाया जाएगा।
Published on:
11 Nov 2019 03:45 pm
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