
चार वर्षीय मासूम के साथ किया था अनैतिक कार्य, अब भुगतेगा 20 वर्ष का कठोर कारावास
टोंक. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी कोतवाली क्षेत्र निवासी मुजीब पुत्र मस्जिद निवासी मेहंदीबाग टोंक को विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माने की सजा विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट मान सिंह चुंडावत द्वारा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया की 9 जनवरी को मुजीब(28) पुत्र मजीद ने मेहंदी बाग स्थित पड़ोस में रहने वाली 4 वर्षीय बालिका को लड्डू देने के बहाने घर पर बुलाया एवं कुंदी लगाकर उससे अनैतिक कार्य किया।
मुजीब को 11 जनवरी को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह एवं 1 लगायत 20 दस्तावेज पेश किए एवं 7 माह 10 दिन में मुजीब को दोषी मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 36 3,36 6 ,376 ए ,बी, 377 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट 5म/6 के तहत मुजीब को दोषी मानते हुए 20 वर्ष की सजा एवं 100000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई
पति का दोस्त बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार
निवाई. बायपास स्थित रिलायंस पैट्रोल पंप के पीछे स्थित कॉलोनी में एक विवाहिता से बलात्कार के मामले में निवाई पुलिस ने एक जने को गिरफ्तार किया हैं। पुलिस ने बताया कि उक्त महिला ने 9 अगस्त को बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाकर बताया था कि एक मामले में उसका पति जेल चला गया था और उसके पति के दोस्त भवानीशंकर बैरवा पुत्र ग्यारसीलाल बैरवा निवासी नला ने उसके साथ बलात्कार किया था।
पुलिस ने बताया कि सोमवार की रात को बलात्कार के आरोपी भवानीशंकर बैरवा गिरफ्तार कर लिया और उसे मंगलवार को न्यायालय में पेश किया, जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
अवैध शराब ले जाते दो जने गिरफ्तार
उनियारा . पुलिस ने सोमवार शाम को दो जनों को गिरफ्तार कर 96 देसी के शराब पव्वे जब्त किए है। हैड कांस्टेबल सीताराम ने बताया कि लालचंद पुत्र प्रभु बैरवा निवासी देवरी व ब्रह्मानंद पुत्र जन्सी मीणा निवासी कुण्डिया बाइक पर उनियारा से कट्टे में देसी के शराब के 96 पव्वे ले जा रहे थे। पुलिस ने तलाशी लेकर उनके पास से पव्वे जब्त कर गिरफ्तार कर लिया।
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Published on:
21 Aug 2019 03:58 pm
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