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पुलिस को दो दिन का दिया अल्टीमेटम, छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

Demand for arrest of accused of molesting student: स्कूली छात्राओं के साथ समुदाय विशेष के युवकों द्वारा की गई छेड़छाड़ की घटना को लेकर हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने पुलिस उपाधीक्षक को ज्ञापन दिया है।

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पुलिस को दो दिन का दिया अल्टीमेटम, छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

पुलिस को दो दिन का दिया अल्टीमेटम, छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

निवाई. स्कूली छात्राओं के साथ समुदाय विशेष के युवकों द्वारा की गई छेड़छाड़ की घटना को लेकर रविवार को हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने पुलिस उपाधीक्षक अंजुम कायल को फ रार आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। पुलिस उपाधीक्षक को बताया कि यदि दो दिन के भीतर फ रार आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार नहीं किया गया तो सभी संगठन मिलकर जन आंदोलन करेंगे।

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पुलिस उपाधीक्षक कायल ने आश्वासन देते हुए बताया रविवार को एक और आरोपी सलाऊद्दीन को भी गिरफ्तार किया गया हैं और फ रार आरोपी मोहसिन की भी तलाश जारी हैं। कायल ने यह भी आशवासन दिया कि अजमेर रेंज आईजी संजीव निर्जरी व पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू स्वयं इस प्रकरण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

इस दौरान नरेन्द्र जयसिंहपुरा प्रान्त युवा वाहिनी प्रमुख राहुल जायसवाल, बजरंगदल प्रान्त सह संयोजक, मायाराम शर्मा, राकेश खारोल प्रखंड सह संयोजक, दुष्यन्त पारीक, अनिल जाट, महेश भावता, राजू चैनपुरा, अजय बडग़ुर्जर, दिनेश गौतम, जीतू बहड़ सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

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नाबालि से बलात्कार के अभियुक्त को दस साल की सजा
टोंक. विशिष्ठ न्यायाधीश (पोक्सो कोर्ट) मानसिंह चूड़ावत ने नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में एक अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया है। विशिष्ठ लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि अभियुक्त काला नाला देई जिला बूंदी निवासी सुखपाल पुत्र कुंजीलाल मीणा है।

उन्होंने बताया कि 15 जनवरी 2019 को घाड़ थाने में नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार का मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया। इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 25 गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई कर अभियुक्त सुखपाल को दोषी माना और उसे 10 साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना ल"ाया है।