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श्रीकल्याणजी डिग्गी लक्खी मेले में हुई हत्या के मामले में अभियुक्त को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश विनोद कुमार गिरी ने आरोपित को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।  

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टोंक

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Rakesh Paliwal

Feb 25, 2018

आजीवन कारावास

मालपुरा. हत्या के मामले में अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश विनोद कुमार गिरी ने एक आरोपित को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

मालपुरा. हत्या के मामले में अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश विनोद कुमार गिरी ने एक आरोपित को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामले के अनुसार 23 अगस्त 2015 को डिग्गी श्रीकल्याणजी के आने वाली लक्खी पदयात्रा के मेले के दौरान जयपुर रोड पर एमिनेंट कॉलेज के पास स्थित भण्डारे के बाहर धौलपुरा थाना बस्सी के लालूराम मीणा व कैलाश मीणा वार्ता कर रहे थे।

इस बीच बड़ागांव भाटियान विश्वकर्मा जयपुर निवासी शंकर पुत्र गुल्लाराम मीणा ने पास में चल रही यात्रियों के भोजन के लिए चल रही भट्टियों में से शंकर ने एक लोहे का पलटा लाकर उससे कैलाश के सिर पर मार दिया। इससे कैलाश गम्भीर घायल हो गया। इसको इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालपुरा लाया गया, जहां इलाज के दौरान कैलाश की मौत हो गई। इस पर लालूराम मीणा ने डिग्गी थाने में आरोपित शंकर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया।

मामले में अपर लोक अभियोजक अवधेश चौधरी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों पर अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश विनोद कुमार गिरी ने आरोपित को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

रिमाण्ड अवधि बढ़ाई

लाम्बाहरिसिंह. ट्रांसफार्मर चोरी के आरोप में रिमाण्ड पर चल रहे आरोपितों की अवधि खत्म होने पर शुक्रवार को पुलिस ने टोंक एससी एसटी न्यायालय में पेश किया। जहां से तीन दिन रिमाण्ड अवधि बढ़ा सौंप दिया। थाना प्रभारी गंगाराम ताखर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित देवगांव निवासी प्रकाश उर्फ लड्डू मोग्या व पचेवर बाछेड़ा निवासी मदन मोग्या है। आरोपितों से चोरी का माल बरामद करने के लिए रिमाण्ड पर लिया है।


अधिकारियों को दिए नोटिस
टोंक. ग्राम पंचायतों में साक्षर भारत मिशन में प्रेरक के पद कार्य कर चुके याचिकाकर्ताओं को दो साल से मानदेय का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य के प्रमुख पंचायती राज सचिव, टोंक जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टोंक पंचायत समिति के विकास अधिकारी समेत ग्राम पंचायत जौला, कठमाणा और हथौना के सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे 7 मार्च तक जवाब मांगा गया है।

न्यायाधीश अशोक कुमार गौड् की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश जौला पंचायत में वर्ष 2000 से दिसम्बर 2017 तक प्रेरक के पद पर कार्य कर चुकी प्रेम देवी जाट, कठमाणा की अन्नू चौधरी तथा हथोना की लक्ष्मी गुर्जर की ओर से एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा के जरिए दायर की गईसंयुक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। याचिका में बताया कि याचिकाकर्ताओं को करीब दो वर्ष से प्रेरक का मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इस पर याचिका में चुनौती दी गई है।