
नाबालिग पुत्री से किया था बलात्कार , पोक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
टोंक. विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो (लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) के न्यायाधीश मानसिंह चूडावत ने नाबालिग से बलात्कार के दो अलग-अलग मामलों में दो अभियुक्त को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एक अभियुक्त ने तो रिश्तों को तार-तार करते हुए नाबालिग पुत्री से बलात्कार किया था।
न्यायालय ने इस अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना किया है। विशिष्ठ लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि रिश्तों को तार-तार करने वाला अभियुक्त निवाई निवासी है। गत 28 जनवरी को उसकी पत्नी किसी काम से घर के बाहर गई थी। ऐसे में उसने घर में अकेली बैठी नाबालिक पुत्री के साथ बलात्कार किया था।
उसकी पत्नी ने निवाई थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 21 गवाह तथा 27 दस्तावेज पेश किए। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई कर अभियुक्त को दोषी माना और आइपीसी की धारा 376 (3) में 20 साल के कठोर कारावास की सजा तथा 50 हजार रुपए का जुर्माना किया। वहीं न्यायालय ने पोक्सो अधिनियम की धारा 5 (एम/6) में अलग से 50 हजार रुपए का जुर्माना किया है।
वहीं दूसरे मामले में अभियुक्त मालपुरा के सादात मोहल्ला निवासी नाहिद पुत्र इस्माइल खां है। मालपुरा थाने में मामला दर्ज कराया गया था कि आरोपी नाहिद एक नाबालिग को 17 मई 2018 को बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने करीब 9 दिन बाद नाबालिग को उत्तर प्रदेश से दस्तयाब किया।
जहां नाबालिग ने आरोपी नाहिद पर बलात्कार करने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 22 गवाह तथा 37 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायालय ने मामले की सुनवाई कर आरोपी नाहिद को बलात्कार का दोषी माना और आइपीसी की धारा 376 (3) तथा 3/4 पोक्सो में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।
Published on:
02 Nov 2019 12:39 pm
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