
उदयपुर। अब जन आधार में नाम, जन्म तिथि और परिवार की श्रेणी, जाति में परिवर्तन के लिए आयोजना विभाग की ओर से जारी नए दिशा निर्देश के बाद अब इस कार्ड में सामान्य जानकारी में भी परिवर्तन हो सकेगा।
इसके तहत आवेदक को अपने नाम, जन्मतिथि,लिंग और परिवार की श्रेणी जाति में एक से अधिक बार परिवर्तन की आवश्यकता हो उसे अद्यतन संबंधी आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि व आयु परिवर्तन के लिए जन्म प्रमाण पत्र दसवीं का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान कार्ड, पेन कार्ड देना होगा। साथ ही नाम सत्यापन के लिए फोटो पहचान कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान कार्ड, बैंक, डाकघर की पासबुक आदि वांछित दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।
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उल्लेखनीय है कि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 के नियम 38 के अनुसार परिवार के मुखिया या किसी सदस्य का नाम, जन्मतिथि एवंलिंग को केवल एक बार ही परिवर्तित किया जा सकता था। सरकार को कतिपय प्रकरणों में ध्यान में आया था कि इन सूचनाओं में वांछित संशोधन के दौरान ई-मित्र की गलती के कारण अथवा किसी अन्य त्रुटि के कारण प्रथम बार में किए गए संशोधन भी त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं।
ऐसे रहेंगे प्रक्रिया
आवेदक द्वारा स्वयं की एसएसओ आईडी एवं ई-मित्र के माध्यम से संशोधन के लिए अपील की जाएगी। पोर्टल पर आवेदक को पक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए दिनांक व समय दिया जाएगा।
इनका कहना है....
सुधार के लिए जिला कलक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी को अपील अधिकारी नियुक्त किया गया है। आवेदक को आवेदन के बाद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा।
पुनीत शर्मा, मुख्य आयोजना अधिकारी
Published on:
11 Aug 2022 04:54 pm
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