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ट्रांसपोर्टर्स के चुनाव पर रोक को लेकर लगाए गए प्रार्थना-पत्र को अदालत ने किया खारिज

ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 25 मार्च को प्रस्तावित चुनाव पर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पर रोक की मंशा से लगाया गया प्रार्थनापत्र नामंजूर

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उदयपुर . दी उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 25 मार्च को प्रस्तावित चुनाव पर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पर रोक की मंशा से लगाए गए प्रार्थनापत्र को सुनवाई के बाद अदालत ने नामंजूर कर दिया। हिरणमगरी सेक्टर-3 निवासी मैसर्स श्रीगणेश रोड लाइंस के प्रोपाइटर मोहनलाल शर्मा, श्रीनाथ नगर निवासी मैसर्स श्री दिनेश रोड लाइंस के प्रोपाइटर मोहनलाल चौधरी, अम्बामाता निवासी मैसर्स मेवाड़ा कोल्ड रिट्रेडर्स, यशवंत मेवाड़ा न्यू स्वामीनगर निवासी मैसर्स गुजरात फे्रट करियर के मालिक निर्मल प्रदीप जैन एवं श्रीनाथ नगर बेड़वास निवासी मैसर्स श्रीबोहरा गणेश रोड लाइंस के भागीदार बाबूलाल चौधरी ने दी उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष चंचल कुमार अग्रवाल, महामंत्री लोकेश चौधरी एवं चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता जयकृष्ण दवे के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा का अंतिम प्रार्थना पत्र पेश किया।

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इसमें बताया कि अध्यक्ष के लिए लोकेश चौधरी ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन चुनाव अधिकारी ने उसे अवैधानिक तरीके से निरस्त कर दिया। अध्यक्ष पद के लिए पंडित लक्ष्मीनारायण गौड़, उपाध्यक्ष पद पर अजीत सिंह खींची एवं कोषाध्यक्ष पद पर जगदीश पंड्या को निर्विरोध निर्वाचित किया, जबकि 25 मार्च को महामंत्री एवं सह सचिव पद के चुनाव के लिए मतदान होने वाला है। महासचिव पद के लिए श्रीभगवान शर्मा एवं निर्मल प्रदीप जैन और सह सचिव पद पर दिनेश झंवर व बाबूलाल चौधरी के बीच मुकाबला होना है। दोनों ही पदों के लिए होने वाले चुनाव को अवैध करार देते हुए पूरी चुनाव प्रक्रिया पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से रोक लगाने का आग्रह किया। अदालत ने मामले में 24 फरवरी को जारी की गई निर्वाचन घोषणा व उक्त संस्था के विधान अनुसार विधिवत रूप से नियमों को ध्यान में रखते हुए चुनाव कराने के आदेश दिए। साथ ही चुनाव अधिकारी जयकृष्ण दवे को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया कि वह संस्था के विधान अनुसार नियमानुसार चुनाव नियमित तिथि पर पूरे कराएं।


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