READ MORE : उदयपुर जिले में कांग्रेस से यह नाम लगभग तय, देखें सूची … ऐसे में परमेश्वर को आरोपमुक्त किया जाए। डीआरआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रवीण खंडेलवाल ने जवाब में कहा कि परमेश्वर व्यास की फैक्ट्री में मशीनरी व अन्य आधारभूत सुविधा के साथ-साथ वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में मुख्य एवं सक्रिय भूमिका रही है।
इसके अलावा सुभाष, निर्मल व रवि दुदानी की ओर से आरोप पत्र पर अन्तिम बहस उनके अधिवक्ता भरत वैष्णव ने की। संजय आर. पटेल की ओर से अधिवक्ता गणपत चौधरी, अतुल महात्रे की ओर से जितेंद्र जैन और अनिल मलकानी की ओर से अविनाश बड़ाला ने पैरवी करते हुए कहा कि डीआरआई आरोपसिद्ध करने में पूर्णतया विफल रही है। आरोपियों ने आरोप से इनकार किया है।