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बालविवाह की आशंका पर गए थे जांच करने, लेकिन बालिग निकली दुल्हन

करणपुर के आवरी माता की घाटी में भी शिकायत पर हुई जांच
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child marriage complaint in udaipur

बाल विवाह करने पर अब और सख्त मिलेगी सजा,ये है नया नियम

हेमंत गगन आमेटा/भटेवर. वल्लभनगर उपखण्ड क्षैत्र में करणपुर के आवरी माता की घाटी गॉव में बालविवाह की शिकायत पर तहसीलदार संदीप अरोडा जांच के लिए गांव पहुंचे। अरोड़ा ने बताया करणपुर के आवरी माता की घाटी गॉव में रतनपुर की सराय रोड पर जगदीश माली के घर पर जांच करने के लिए पहुॅचे। जिसमें जगदीश की पुत्रियों के बाल विवाह करवाए जाने के संबंध में पुछताछ की गई तो जिसमें उन्होंने पुत्रियों की आयु के संबंध में विद्यालय के प्रमाण पत्र के दिखाएं, जिसमें शादी होने वाली पुत्री रूक्मणी की आयु 18 वर्ष से उपर होने के साथ कानुनी तौर पर बालिग पाई गई।

बाल विवाह होने की आशंका पर परिजनों को किया पाबंद

वल्लभनगर उपखण्ड क्षेत्र के तारावट गांव में बालविवाह की शिकायत मिलने पर तहसीदार संदीप अरोड़ा जांच करने के लिए पहुंचे। अरोडा ने बताया की सूचना मिली की गांव में एक नाबालिग की शादी की जा रही है। तहसीदार ने गॉव में उपस्थित मौतबीर एवं परिवारजन से बालविवाह को लेकर पुछताछ की तो उन्होंने बेटे के नाम पर आगामी 12 मई को महादेव जी की प्रसादी कार्यक्रम होना बताया गया। ऐसे में बालविवाह होने की आशंका को देखते हुए तहसीलदार अरोड़ा ने परिजनों को अपने पुत्र का बालविवाह नही करने के लिए जागरूक किया। तहसीलदार ने गांव के वरिष्ठजनों की मौजूदगी में मौका पर्चा बनाते हुए नाबालिग पुत्र की शादी नही करवाने को लेकर पाबंद किया।