
फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan : आबकारी विभाग ने राजस्व बकाया निपटाने के लिए बड़ी राहत देते हुए एमनेस्टी योजना 2025 लागू की है। इस योजना के तहत बकायादारों को सिर्फ मूल बकाया राशि जमा करनी होगी और ब्याज व पेनल्टी की शत-प्रतिशत माफी दी जाएगी। योजना का लाभ 30 सितंबर 2025 तक लिया जा सकता है।
आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने बताया कि यह योजना उन सभी मामलों में लागू होगी, जिनमें राजस्व बकाया 31 मार्च 2022 या उससे पहले का है। यहां तक कि अगर मांग आदेश एक अप्रेल 2022 या बाद में जारी हुआ है, लेकिन मामला 31 मार्च 2022 से पूर्व की अवधि का है तो वह भी योजना में समिलित होगा।
अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (प्रशासन) ओपी जैन और अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (पॉलिसी) प्रदीप सिंह सांगावत ने बताया कि इस योजना से बकायादार अनावश्यक कानूनी कार्रवाई, संपत्ति कुर्की और नीलामी जैसी जटिलताओं से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि बकायादार संबंधित अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (जोन) जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक से संपर्क कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
1- 31 मार्च 2020 तक के बकाया मूल राशि जमा करने पर ब्याज और पेनल्टी दोनों पूरी तरह माफ।
2- 1 अप्रेल 2020 से 31 मार्च 2022 तक के बकाया मूल राशि जमा करने पर 100 प्रतिशत पेनल्टी माफ और 50 प्रतिशत ब्याज की छूट।
Published on:
14 Sept 2025 02:57 pm
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