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फैमिली पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव, विधवा या तलाकशुदा पुत्री के लिए नए निर्देश जारी

Family Pension Big Change : फैमिली पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव। विधवा या तलाकशुदा पुत्री को फैमिली पेंशन के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। जानें क्या है?

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Rajasthan Family Pension Rules Big Change Widowed or Divorced Daughter New Instructions Issued

फैमेली पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव

Family Pension Big Change : फैमिली पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव। वित्त (पेंशन) विभाग जयपुर के संयुक्त शासन सचिव की ओर से सेवानिवृत्त कार्मिक व उसकी पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) की मृत्यु के बाद उसकी विधवा या तलाकशुदा पुत्री को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

निर्देशों की पालना में अतिरिक्त निदेशक भारती राज ने बताया कि विधवा या तलाकशुदा पुत्री तभी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगी, यदि विधवा पुत्री की स्थिति में उसके पति की मृत्यु हुई हो। तलाकशुदा पुत्री की स्थिति में तलाक सरकारी कार्मिक या पेंशनर या उसके जीवनसाथी के जीवित रहने के समय ही हो गया हो और वह उन पर आश्रित हो। उन्होंने संभाग के सभी कार्यालय अध्यक्ष और विभागाध्यक्षों को भविष्य में विधवा या तलाकशुदा पुत्री के पारिवारिक पेंशन प्रकरण विभाग की ओर से जारी निर्देशानुसार तैयार करने के लिए कहा है।

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