
उदयपुर. अक्टूबर शुरू हो गया है। सितंबर की तरह ही अक्टूबर में भी कई वित्तीय बदलाव होने जा रहे हैं। पहली तारीख से कई नियमों में बदलाव लागू हो रहा है तो कई वस्तुओं, सेवाओं के दाम और टैक्स रिवाइज हो रहे हैं। यह बदलाव सीधा आम आदमी की आदमनी को प्रभावित करेंगे। इनके बारे में जानना जरूरी है ताकि अधिक नुकसान से बचा जा सके और बजट की सही प्लानिंग की जा सके।
एसबीआइ: ऑटो लोन पर प्रॉसेसिंग फीस माफ
एसबीआइ फेस्टिव सीजन ऑफर के तहत ऑटो लोन लेने वाले ग्राहकों को किसी तरह की प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। यह ऑफर पूरे फेस्टिव सीजन और नए साल की शुरुआत तक जारी रहेगा। एसबीआइ कार लोन पर 8.80 प्रतिशत से 9.70 प्रतिशत के बीच ब्याज दर लागू करता है। यह दर आईसी स्कोर, क्रेडिट, सीविल स्कोर के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।
डेबिट-क्रेडिट कार्ड: नियम में बदलाव
आरबीआइ की ओर से 1 अक्टूबर से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड के लिए नेटवर्क प्रोवाइडर चुनने का विकल्प देने का निर्देश लागू होगा। फिलहाल जब डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो नेटवर्क प्रदाता आमतौर पर कार्ड जारीकर्ता के जरिए निर्धारित किया जाता है। कार्ड जारीकर्ता पात्र ग्राहकों को कई कार्ड नेटवर्क में से किसी एक को चुनने का विकल्प देंगे। विकल्प का उपयोग कार्ड जारी होने के समय या उसके बाद किसी भी समय कर सकते है।
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डीमेट अकाउंट नामांकन में डेडलाइन
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सिंगल या ज्वाइंट रूप से म्यूचुअल फंड यूनिट्स के मालिक सभी मौजूदा व्यक्तिगत यूनिट धारकों के लिए नॉमिनी या नामांकन जोडऩे की समय सीमा को बढ़ा दिया है। म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोडऩे की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी, जिसे सेबी ने 31 दिसंबर कर दिया है। इससे डीमेट अकाउंट होल्डर्स को नॉमिनी जोडऩे के लिए और समय मिलेगा।
स्मॉल सेविंग स्कीम पर नई ब्याज दर
एक अक्टूबर से स्मॉल सेविंग स्कीम या डाकघर बचत योजनाओं में शामिल 5 वर्षीय रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) पर ब्याज दर में 0.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू होगी। इसके बाद आरडी पर कुल ब्याज दर 6.7 प्रतिशत हो जाएगी। यह बढ़ोत्तरी आरडी निवेशक की कमाई बढ़ाएगी।
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एलआइसी: पॉलिसी एक्टिव पर फीस माफ
एलआइसी ने जोखिम कवर जारी रखने के लिए बंद हो चुकी पॉलिसी फिर से एक्टिव करने के लिए रिवाइवल कैंपेन शुरू किया है। लैप्स हो चुकी इंश्योंरेंस पॉलिसी के लिए सितंबर-अक्टूबर में कैंपेन चल रहा है। बंद हो चुकी पॉलिसी को फिर से एक्टिव कराया जा सकेगा और ग्राहकों को लेट फीस की छूट दी जाएगी।
विदेश में खर्च पर टीसीएस नियम
स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) की नई दरें आज से प्रभावी होंगी। विदेश में खर्च एक वर्ष में तय लिमिट 7 लाख से अधिक है तो टीसीएस का भुगतान करना होगा। भले ही विदेश यात्रा कर रहे हों, विदेशी इक्विटी में निवेश कर रहे हों, म्यूचुअल फंड या शिक्षा के लिए जाना हो, आरबीआइ की एलआर स्कीम वित्तीय वर्ष में ढाई लाख डॉलर तक भेजने की अनुमति देती है। चिकित्सा व शैक्षिक खर्च छोड़कर एक साल में 7 लाख से अधिक के अंतरराष्ट्रीय प्रेषण पर 20 प्रतिशत का टीसीएस लागू होगा।
Published on:
01 Oct 2023 03:09 pm
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