
पत्रिका फाइल फोटो
उदयपुर। सोशल प्लेटफार्म पर दोस्ती कर नाबालिग किशोर से यौन शोषण की आरोपी 21 वर्षीय युवती को पोक्सो-2 कोर्ट ने 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही पीठासीन अधिकारी संजय कुमार भटनागर ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीडि़त को 50 हजार रुपए प्रतिकर राशि के रूप में देने के भी आदेश दिए।
पीडि़त किशोर के पिता ने 4 अप्रेल 2023 को पिंजारों का मोहल्ला, कानोड़ निवासी शेखा बानू पुत्री रज्जाक मोहम्मद के खिलाफ पुत्र को प्रेमजाल में फंसाकर उसके साथ जबरन यौन शोषण का आरोप लगाते हुए प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक महेन्द्र ओझा ने 15 गवाह व 30 दस्तावेज पेश किए। साथ ही तर्क दिया कि आरोपी युवती ने किशोर को अपने प्रलोभन एवं प्रेमजाल में फांसा, उसका यौन शोषण किया है। ऐसे अपराधों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अगर नरमी का रुख अपनाया जाता है तो समाज में गलत संदेश जाएगा। अभियोजन पक्ष गवाहों के साथ ही चिकित्सकीय साक्ष्य व एफएसएल रिपोर्ट पेश कर आरोप सिद्ध करने में सफल रहा।
Published on:
20 Aug 2025 07:17 am
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