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छात्रा से होटल के कमरे में छेड़छाड़ करने वाले उदयपुर के अधिवक्ता को कोर्ट ने भेजा 1 दिन की रिमांड पर

धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत खारिज
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छात्रा से होटल के कमरे में छेड़छाड़ करने वाले उदयपुर के अधिवक्ता को कोर्ट ने भेजा 1 दिन की रिमांड पर

उदयपुर/जोधपुर . शतरंज प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जोधपुर आई उदयपुर की छात्रा से होटल के कमरे में छेड़छाड़ के आरोपी अधिवक्ता एवं प्रशिक्षक को अदालत ने शुक्रवार को एक दिन के रिमाण्ड पर भेज दिया।
उदय मंदिर थाने के उप निरीक्षक नरेन्द्रसिंह ने बताया कि प्रकरण में गिरफ्तार उदयपुर के भूपालपुरा निवासी अधिवक्ता प्रवीण कोठारी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे एक दिन के रिमाण्ड पर भेजने के आदेश दिए गए। आरोपी से मौका मुआयना करने के साथ ही छात्रा के संबंध में अन्य जांच की जानी है। पुलिस को अंदेशा है कि उसके पास छात्रा से जुड़ी कोई वस्तु या सामग्री हो सकती है, जिसे बरामद करने के प्रयास किए जाएंगे।
गौरतलब है कि शतरंज प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जोधपुर आई उदयपुर की छात्रा से गत पांच मई की रात जीलान पैलेस नामक होटल में छेड़छाड़ की गई थी। छात्रा ने उदयपुर पहुंचकर बिना नम्बर की एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसके आधार पर आठ मई को उदयमंदिर थाने में मामला दर्ज किया गया था। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 14 जून तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने और फिर कोर्ट में समर्पण करने के आदेश दिए थे। यह अवधि पूरी होने पर अधिवक्ता ने गुरुवार को निचली अदालत में समर्पण कर दिया था जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया था।


धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत खारिज

उदयपुर . राशि दुगुनी करने का प्रलोभन देकर लोगों से लाखों रुपए के निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी की ओर से पेश जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दी।
गत वर्ष 19 अप्रेल को रोशनलाल देवी सिंह व अन्य ने मैसर्स श्रीराम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सोल्यूशन लिमिटेड कम्पनी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। बताया कि कंपनी की दुर्गानर्सरी पर सिस्टर कंसर्न थी। संचालकों ने लोगों को दुगुनी राशि व लाभ का प्रलोभन देकर निवेश करवाए। परिवादियों ने अपने परिचितों से करीब 40 लाख से अधिक का निवेश कराया। कम्पनी ने निवेश राशि के बांड दिए बाद में कार्यालय बंद कर भाग गए। पुलिस ने इस मामले में सिहोर मध्यप्रदेश निवासी बहादुर सिंह मेवाड़ा को गिरफ्तार किया था। आरोपी की ओर से पेश जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया।