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Rajasthan : उदयपुर के फाइव स्टार होटल लीला पैलेस पर 10 लाख का हर्जाना, उपभोक्ता कोर्ट ने दिया आदेश

Rajasthan : चेन्नई की उपभोक्ता अदालत ने उदयपुर के फाइव स्टार होटल लीला पैलेस पर 10.10 लाख रुपए का हर्जाना लगाया। जानिए क्या था मामला।
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उदयपुर

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Sanjay Kumar Srivastava

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Updated: 8 Jan 2026, 11:02 AM IST

Udaipur five-star hotel Leela Palace was fined Rs 10 lakh Chennai consumer court said Guest security and privacy are paramount

उदयपुर के फाइव स्टार होटल लीला पैलेस का शानदार दृश्य। फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan : नई दिल्ली/जयपुर। चेन्नई की उपभोक्ता अदालत ने उदयपुर के फाइव स्टार होटल लीला पैलेस को एक मेहमान की निजता भंग करने के मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने होटल को आदेश दिया कि वह मेहमान के कमरे का किराया 55 हजार रुपए ब्याज सहित लौटाए, साथ ही वाद खर्च सहित कुल 10.10 लाख रुपए का हर्जाना अदा करे।

कोर्ट ने माना कि होटल की आतिथ्य सेवाओं में गंभीर कमी रही। परिवाद के अनुसार परिवादी और उनकी पत्नी होटल में ठहरे थे। इसी दौरान हाउसकीपिंग स्टाफ ने मास्टर-की का इस्तेमाल कर बिना अनुमति कमरे में प्रवेश किया, जिससे उनकी निजता का गंभीर उल्लंघन हुआ। उस समय कमरे के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा भी चालू नहीं था। परिवाद में होटल की सेवाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए।

मेहमानों की सुरक्षा और निजता सर्वोपरि

कोर्ट ने कहा कि होटल प्रबंधन ने बार-बार आश्वासन तो दिए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसे सेवा में कमी और गोपनीयता का उल्लंघन मानते हुए होटल को जिम्मेदार ठहराया गया।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि होटल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि मेहमानों की सुरक्षा और निजता सर्वोपरि है।