
केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराकर श्रमिक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त संकेत मोदी ने बताया कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक यथा निर्माण श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा व ऑटो चालक, घरेलू श्रमिक, कुली, मिड-डे-मील श्रमिक, नरेगा श्रमिक, छोटे किसान, कृषि क्षेत्र में लगे मजदूर, पशुपालक, मोची, ईंट भट्टों पर काम करने वाले, रेहड़ी-थड़ी वाले, न्यूज पेपर वेंडर, कारपेंटर, प्लम्बर, नाई, चाय विक्रेता, ऑनलाइन कॉरियर सेवा से जुड़े श्रमिक व ऐसे श्रमिक जो खुली दिहाड़ी करते है, लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार स्वयं का व्यवसाय करने वाले श्रमिक, जिनकी आयु 16-59 वर्ष हैं, जो इएसआइ/इपीएफ/एनपीएस योजना के सदस्य नहीं हैं तथा आयकर दाता नहीं हैं, वे ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन करवा सकते हैं।
दस्तावेजों की जरूरत
पात्रता रखने वाले असंगठित श्रमिक आवश्यक दस्तावेज, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति एवं मोबाइल साथ लेकर सीएससी या इ-मित्र केन्द्र पर पंजीयन निशुल्क करवा सकते हैं। सभी सूचनाएं पूर्ण रूप से सही भरने पर श्रमिक का ई-श्रम कार्ड प्रदान कर दिया जाएगा, जिससे श्रमिक की पहचान होगी तथा इसी कार्ड से श्रमिक को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
ऐसे कराएं पंजीयन
श्रमिक स्वयं भी ऑनलाइन रजिस्टर ई श्रम डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीयन कर सकता है। इसके बाद श्रमिक को 2 लाख के निशुल्क बीमा की सुविधा मिलेगी। पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु और पूर्ण दिव्यागंता पर 2 लाख और आंशिक दिव्यागंता पर 1 लाख सहायता राशि देय होगी। श्रमिकों को सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा।
Published on:
13 Jan 2024 01:23 pm
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