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उज्जैन। नगर अध्यक्ष की स्वागत रैली में खेल प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक विशाल राजोरिया द्वारा दना दन फायर करने के मामले में माधवनगर थाना पुलिस ने धारा 336 में प्रकरण दर्ज किया है। एसपी ने वीडियो फुटेज देखने के बाद कहा कि कोर्ट के सख्त निर्देश हैं कि चल समारोह, स्वागत रैली या किसी भी कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से हथियार लेकर चलना या प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद विशाल राजोरिया ने स्वागत रैली के दौरान सैकड़ों लोगों के बीच रायफल से फायर किए हैं, जिससे जनहानि हो सकती थी। यह भी जांच की जा रही है कि रायफल किसकी थी और उसका लाइसेंस भी था या नहीं। लाइसेंस नहीं होने पर धाराएं भी बढ़ाई जा सकती है।
कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो होगा गिरफ्तार
माधवनगर थाना प्रभारी लिविन खेस के अनुसार मामला सार्वजनिक स्थान पर फायर करने का है। राजोरिया को कोर्ट से तामिली नोटिस प्राप्त होगा। इसके बाद उसे बताई तारीख पर कोर्ट में पेश होना है, अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा।
दो साल 36 दिन रह चुका है जेल में
देशभर में चर्चित प्रो. सभरवाल हत्याकांड में विशाल राजोरिया सह आरोपी रहा है। इस दौरान भैरवगढ़ व नागपुर की जेल में करीब 2 साल रहा है। बाद में कोर्ट ने उसे अन्य आरोपियों के साथ रिहा कर दिया।
यह है मामला
इकबालसिंह गांधी के नगर अध्यक्ष पद छोडऩे के बाद विवेक जोशी की नगर अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की गई। गुरुवार दोपहर उनके पदभार ग्रहण के पूर्व निकली स्वागत रैली में खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विशाल राजोरिया ने लोकशक्ति भवन कार्यालय के बाहर एक के बाद एक चार-पांच फायर कर दिए। यह सारा नजारा भाजपा के वरिष्ठ नेता और तीन थानों की पुलिस खडे़ रहकर देखती रही। शाम को एसपी सचिन अतुलकर को जानकारी लगी तो उन्होंने नेता के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया।
Published on:
03 Aug 2018 09:07 pm
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