
land dispute woman humiliated couple paraded police arrest three, महिला के बाल काटे, कपड़े फाड़े और पति के साथ निकाला जुलूस (source-patrika)
Ujjain Woman Humiliated: मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के ग्राम अरनिया वेणा में जमीन विवाद को लेकर सनसनीखेज मामला सामने आया है। घर में घुसकर विवाहिता एवं उसके पति से मारपीट और अभद्रता किए जाने का आरोप है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि तीन महिलाओं समेत आरोपियों ने उसके सिर के बाल काट दिए, कपड़े फाड़कर उसे अर्धनग्न कर दिया तथा गले में जूते-चप्पलों की माला पहनाकर गांव के लोगों के सामने जुलूस निकाला। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 11 नामजद आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
पीड़िता ने बताया कि उसने वर्ष 2023 में प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद से जमीन के बंटवारे को लेकर ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था। वह पति के साथ इंदौर में किराए के मकान में रहती है। जमीन के हिस्से के बंटवारे के सिलसिले में तीन दिन पहले वह ग्राम अरनिया वेणा स्थित अपने ससुराल आई थी। वह अपने घर के कमरे में थी तभी कुछ लोग जबरन घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए और उसके बाल व हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। बाहर पहले से अन्य लोग मौजूद थे, सभी ने मिलकर लात-घूंसों से मारपीट की, जमीन पर घसीटा और गाली-गलौज की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि तीन महिलाओं ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसके सिर के बाल काट दिए। साथ ही उसके पहने हुए कपड़े फाड़कर उसे अर्धनग्न कर दिया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि उसके गले में जूते-चप्पलों की माला पहनाकर गांव के लोगों के सामने उसका जुलूस निकाला गया।
महिला ने पुलिस को बताया कि बीच-बचाव करने पहुंचे उसके पति के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। शिकायत में यह भी कहा गया है कि घटना का वीडियो बनाया गया तथा उसे वायरल करने की धमकी दी गई। साथ ही दोनों पति-पत्नी को जान से मारने की धमकी भी दी गई। मारपीट में महिला को आंख के पास, गाल, सिर, पेट एवं शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं, जबकि उसके पति को भी चेहरे, सीने और पेट में चोटें लगीं। घटना के बाद डायल-112 पर सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई की।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर 11 नामजद आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 76, 79, 115(2), 329(2), 351(3) एवं 61(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। झारड़ा थाना प्रभारी आनंद भाबोर ने बताया कि शिकायत के आधार पर बीएनएस की संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी सुमेर सिंह, कचरू सिंह एवं बद्रीलाल, तीनों निवासी ग्राम अरनिया वेणा, को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है।
Published on:
02 Jul 2026 04:33 pm
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