जहरीली शराब के तस्कर को दो साल की जेल
उज्जैन. जहरीली शराब ले जाते हुए पकड़ाए तस्कर को न्यायाधीश विनायक गुप्ता की कोर्ट ने 2 साल कठौर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी विनोद उर्फ गोलू पिता नारायण, बेगमपुरा को जीवाजीगंज पुलिस ने 5 लीटर जहरीली शराब के साथ पकड़ा था। इसके पहले आरोपी ने पुलिस को देख भागने की कोशिश की थी। प्रकरण में शासन की ओर से मुकेश कुमार कुन्हारे सहायक जिला लोक अभियोजन ने की थी।
उज्जैन. जहरीली शराब ले जाते हुए पकड़ाए तस्कर को न्यायाधीश विनायक गुप्ता की कोर्ट ने 2 साल कठौर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी विनोद उर्फ गोलू पिता नारायण, बेगमपुरा को जीवाजीगंज पुलिस ने 5 लीटर जहरीली शराब के साथ पकड़ा था। इसके पहले आरोपी ने पुलिस को देख भागने की कोशिश की थी। प्रकरण में शासन की ओर से मुकेश कुमार कुन्हारे सहायक जिला लोक अभियोजन ने की थी।