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बिजली के खंभे में लगा रखे थे बैनर पोस्टर, पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण

संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई

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Banner poster kept in the pillars of power, police filed case

बिजली के खंभे में लगा रखे थे बैनर पोस्टर, पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण

उमरिया. लोकसभा निर्वाचन के चलते आदर्श आचार संहिता प्रभारी है। ऐसे में सरकारी संपत्ति में प्रचार प्रसार करने पर अपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा रहे है। इसी तारतम्य में नौरोजाबाद थाना अंतर्गत आरोपियों द्वारा सरकारी बिजली खंभे में अवैध प्रचार करने पर पुलिस ने आरोपियो के खिलाफ मामला कायम कया गया है। जानकारी अनुसार नौरोजाबाद थाना अंतर्गत विंन्ध्या कालोनी में आरोपी सांई कृपा आईटीआई संचालक रेल्वे केबिन के पास बिरसिंहपुर पाली द्वारा सरकारी बिजली के खंभे में साईकृपा आईटीआई प्रचार पोस्टर लगाकर अवैध प्रचार किया गया। इसी तरह संचालक हर मिलाप इंस्टीटयूटी आफ कम्प्यूटर आरटीओ आफिस के पास विकटगंज के द्वारा सरकारी बिजली के खंभे पर एक पोस्टर जिसमें हर मिलाप इंस्टीट्यूट आफ कम्प्यूटर लिखा है, का प्रचार किया जा रहा है। पुलिस ने दोनो के खिलाफ म.प्र. सं.वि.अधि. 1994 की धारा 3 के तहत मामला कायम कर लिया है। मामले की विवेचना की जा रही है।
तीन पर मामला कायम
इसी तरह कोतवाली थाना अंतर्गत तीन आरोपियो पर शासकिय संपंत्ति की सामान्य दिखावट सुन्दरता को खराब कर विरूपित किये जाने पर पुलिस ने तीनो आरोपियो के खिलाफ संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत मामला कायम कर लिया है। आरोपियों का नाम कन्हैया यादव पिता साई यादव उम्र 27 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 15 उमरिया, विक्की नामदेव पिता स्व. महेशचंद नामदेव निवासी झिरिया मोहल्ला , पुन्नू बर्मन पिता श्याम सुन्दर उम्र 30 वर्ष है। पुलिस ने तीनो के खिलाफ म.प्र.स.विरूपण नि. अधि. की धारा 3 के तहत मामला कायम कर लिया है। जिले भर में संपत्ति विरुपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। शासकीय संपत्ति को विरुपित करने पर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।