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टीम देखेगी व्यवस्था, चिन्हित स्थान में ही किया जा सकेगा पटाखों का विक्रय

पानी के टैंकर, बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

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पानी के टैंकर, बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

दीपावली पर्व को लेकर जिले के विभिन्न नगर, कस्बों में विस्फोटक नियम के तहत आतिशबाजी रखने एवं विक्रय किए जाने की अनुज्ञप्ति 15 दिवस के लिए जारी की जाएगी। पटाखा स्थलों पर पानी के टैंकर, फायर बिग्रेड तथा विद्युत सप्लाई की व्यवस्थाएं दुरस्त रखी जाए। उक्त आशय के निर्देश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने पटाखा विक्रय के संबंध में आयोजित बैठक में दिए।
बैठक में बताया गया कि जिला मुख्यालय में पूर्व की भांति इस वर्ष भी ग्राम छटन कैम्प कृष्णताल उमरिया में पटाखा दुकानें लगाए जाने के लिए स्थल का चिन्हांकित किए गए हंै। करकेली अंतर्गत ग्राम करकेली में शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल के सामने मैदान में, ग्राम घुलघुली में मुख्य बाजार के पश्चिम की ओर, ग्राम रहठा में शासकीय हाई स्कूल के सामने पटाखा विक्रय के लिए स्थल चिन्हित किए गए हैं। नगर परिषद चंदिया में बिरसामुण्डा चैराहा के पास स्टेडियम के बगल से, तहलसील बिलासपुर अंतर्गत बिलासपुर मुख्य मार्ग तालाब मेढ में, ग्राम अखडार में औबरा विद्यालय ग्राउंड में, ग्राम हर्रवाह में मुख्य मार्ग शारदा मंदिर के पास, ग्राम निगहरी में मुख्य मार्ग पशु चिकित्सालय के पास पटाखा दुकान लगाए जाने स्थलों का चयन किया गया है। कलेक्टर ने कहा है कि स्थलों का संबंधित अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर प्रतिवेदन अतिरिक्तं जिला दंडाधिकारी को 24 अक्टूबर तक प्रेषित करें। स्थल चयन के समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्थल आबादी से पर्याप्त दूरी पर व सुरक्षित हो।
भंडारण के लिए 15 अनुज्ञप्ति जारी
कलेक्टर ने कहा कि अस्थाई पटाखा दुकानें सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में लगायी जाएं। दुकानें एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होगी एवं दुकानें एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रखी जायें। स्थल पर रेत, बालू, पानी रखा जाएगा तथा स्थलों पर पर्याप्त संख्या फायर ब्रिगेड चालू हालत में मय चालक तैनात रखा जाए। किसी भी दुकान या अनुज्ञप्ति परिसर में 50 मीटर की परिधि के अंतर्गत आतिशबाजी का प्रदर्शन नही किया जावेगा। फेंक कर चलाए जाने वाले पटाखों को दुकान में न रखा जाए। संबंधित दण्डाधिकारी, पुलिस अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी व जनपद पंचायत अधिकारी नियमित उक्त स्थलों का निरीक्षण कर समस्त सुरक्षा मानदण्डों का पालन कराएं। जिले में विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत भण्डारण के लिए 15 अनुज्ञप्ति, विनिर्माण के लिए तीन अनुज्ञप्तियां जारी की गई हंै एवं 7 मैग्जीन अनुज्ञप्तियां जारी हंै। समस्त अनुज्ञप्तियों की अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) संयुक्त जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं।