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बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया तो होगी सजा

जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश

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Unwanted sound expander devices will be used for punishment

बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया तो होगी सजा

उमरिया. कलेक्टर अमरपाल सिंह ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी एवं महाविद्यालयीन परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग पर वैधानिक प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी किए है। जारी आदेश में कहा गया है मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में उल्लेखित ध्वनि विस्तारक यंत्र जिसका अभिप्रेत कोई ध्वनि वर्धक एम्पलीफायर या अन्य डिवाइस जो ध्वनि प्रवर्धन के प्रयोजन में उपयोग लाई जाती हो को सार्वजनिक शांति में बाधक होने के कारण मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 23 फरवरी से आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा उल्लंघन या, उल्लंघन का प्रयास अथवा दुष्प्रेरणा करने पर उसके विरूद्ध मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम नियम 1985 की धारा 15 (1) अंतर्गत न्यायालीयन कार्यवाही की जाएगी तथा वह 6 माह तक के कारावा या एक हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनो ही प्रकार के दण्ड का भागी होगा। अधिनियम में वर्णित विर्निदिष्ट शर्तो के अध्यधीन रहते हुए अनुमति प्रदान करने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी बांधवगढ मानपुर एवं पाली जिला उमरिया को अपने अपने कार्य क्षेत्र के लिए अथवा क्षेत्रीय कार्यपालिक दण्डाधिकारी को विशेष रूप से सशक्त किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मार्च के पहले सप्ताह से ही बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ होनी है। देर रात तक डीजे व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रो के कोलाहल से छात्रों की तैयारी में बिघ्न पड़ता है। जिसे देखते हुए कलेक्टर अमर पाल सिंह द्वारा उक्त आदेश जारी किए गए हैं।
स्कूलों की परिधि में निशेधाज्ञा लागू
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होने के बाद केन्द्रीय विद्यालय एसईसीएल नौरोजाबाद , एकलव्य माडल रेजीडेंसियल स्कूल पाली, जवाहर नवोदय विद्यालय दुब्बार, केन्द्रीय विद्यालय उमरिया में कक्षा 10 एवं 12 वीं की परीक्षा 15 फरवरी 2019 से प्रारंभ हो चुके है। जिसे देखते हुए कलेक्टर अमरपाल सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उप धारा (2) के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए उक्त स्कूलों की 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है। यह आदेश 23 फरवरी से 4 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति उक्त परीक्षा केन्द्रों में 100 मीटर की परिधि के समीप किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लेकर नही जा सकेगा।
कोई भी व्यक्ति 100 मीटर की परिधि के अंदर ईट, पत्थर, जिनमें उनके टुकडे भी सम्मिलित है न तो संग्रहित करेगा और न करायेगा और न ही दुष्प्रेरित करेगा। परीक्षा केंद्र स्थल तथा उसके 100 मीटर की परिधि के अंदर ड्यिुटी में तैनात कर्मियो के अलावा आदेश कर्तव्य पर उपस्थित मजिस्ट्रेट , पुलिस बल, सशस्त्र बल तथा परीक्षा कार्य से जुडे अधिकारी, कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति प्रवेश नही कर सकेगा। परीक्षा में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित न हो इसे ध्यान में रखते हुए उक्त आदेश जारी किए गए हैं।