
उन्नाव: कीटनाशक बैचने वाले कर ले यह काम, वरना अपने आप निरस्त हो जायेगा लाईसेंस
भारत सरकार के कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने कीटनाशक दुकानों के लाइसेंस के मानकों में बड़ा परिवर्तन किया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि चतुर्थ संशोधन के अनुसार एक बार फिर कीटनाशक पदार्थ बेचने वालों के लिए अवसर दिया गया है। लाइसेंस धारक अपने शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र जमा कर दें। नहीं तो कीटनाशी डीलर्स और रिटेलर्स का लाइसेंस अपने आप निरस्त हो जाएगा।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी विकास शुक्ला ने बताया कि समस्त कीटनाशक विक्रेता जारी अधिसूचना के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के कागज जमा करा दें। 15 दिसंबर तक जमा करने वाले कीटनाशक लाइसेंस धारकों को सीसीआईएम कोर्स के लिए पंजीकरण कराया जाएगा। सीसीआईएम कोर्स के लिए पंजीकरण न कराए जाने की स्थिति में 31 दिसंबर 2023 को लाइसेंस अपने आप निरस्त हो जाएगा। यह अनिवार्य योग्यता कीटनाशी डिलर्स, रिटेलर्स दोनों पर लागू होगा।
क्या है योग्यता?
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान, जैव रसायन, जैव प्रोद्यौगिकी, जीव विज्ञान, विज्ञान (रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान विषय में स्नातक डिग्री) है। इसके अतिरिक्त कृषि या सम्बद्ध विषय जिसमें पादप संरक्षण और कीटनाशी प्रबन्ध का एक वर्षीय डिप्लोमा पाठयक्रम शामिल है। शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के लिए कीटनाशक बेचने वाले रिटेलर व डीलर को 2 वर्ष का बढ़ाया गया था। सभी दस्तावेज जिला कृषि रक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा होंगे।
Published on:
06 Dec 2023 10:18 am
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