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शासन से ऐसे बच्चों को 4 हजार रुपए प्रति माह की मिलती है मदद, जानें नियम, शर्ते और फॉर्म कहां भरना है

उत्तर प्रदेश शासन से समस्या ग्रस्त बच्चों को चार हजार रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। इसके लिऐ कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन फॉर्म जमा हो रहे हैं। जानें पूरी योजना और कौन है इसके पात्र?

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जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया है कि महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश से योजना चलाई जा रही है। जिसके अन्तर्गत पात्र बच्चों को चार हजार रुपए प्रतिमाह की आर्थिक मदद दी जाती है। जिससे बच्चों की चिकित्सा, शैक्षिक और विकासात्मक जरूरतें पूरी हो सके। इच्छुक अभ्यर्थी जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में अपना आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं। पात्र व्यक्तियों के लिए नियम और शर्तें निम्न है। फॉर्म ऑफलाइन जमा होगा। अधिक जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट स्थित जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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जिला प्रोबेशन अधिकारी क्षमानाथ राय ने बताया कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। जिनकी माता विधवा, तलाकशुदा, परिवार से परित्यक्त, अनाथ बच्चे, विस्तारित परिवार के साथ रह रहे बच्चे पात्र हैं। इसके अतिरिक्त जिनके माता-पिता या उनमें से कोई एक असाध्य, गंभीर, जानलेवा रोग से ग्रसित, संक्रमित, माता-पिता आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ या अक्षम हो को भी सहायता दी जाती है।

यह भी पात्र हैं

ऐसे बच्चे जो बेघर हैं। किसी प्राक्रतिक आपदा के शिकार, बाल विवाह, कानून से संघर्षरत बच्चे, बाल तस्करी, एचआईवी या एड्स प्रभावित, दिव्याॅग, लापता या घर से भागे हुये बच्चे, बाल वैश्यावृत्ति, बाल श्रम, बाल भिक्षुक, सड़क पर जीवन यापन करने वाले प्रताड़ित, उत्पीड़ित या शोषित किये गये बच्चे भी लाभ लेने के पात्र हैं। ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या उनमें से कोई एक जेल मे है और उन्हें सहायता या पुनर्वास की आवश्यकता है तो लाभ ले सकते हैं।

पात्रता की शर्तें

उत्तर प्रदेश शासन ने पात्रता के लिए वार्षिक इनकम की शर्तें भी लगाई है। जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों की अधिकतम वार्षिक आय 72 हजार रुपए, शहरी क्षेत्र के परिवारों की अधिकतम वार्षिक आय 96 हजार रुपए निर्धारित की गयी है। एक परिवार से अधिकतम दो बच्चों को ही लाभ मिल सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी उन्नाव कलेक्ट्रेट भवन कमरा नम्बर- 34 से ऑफलाइन फॉर्म ले सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म को जमा कर सकते हैं कर समस्त अर्हतायें पूर्ण करते हुये उक्त कार्यालय में ही जमा करना होगा।