
हिट एंड रन कानून: ड्राइवर की हड़ताल से शासन हिला, क्या कहता है परिवहन आयुक्त का पत्र वायरल
हिट एंड रन मामले में ड्राइवर की हड़ताल का असर जमीनी स्तर पर दिखने लगा। रोडवेज, रोडवेज से अनुबंधित बसें, प्राइवेट बस, ट्रक, छोटी गाड़ियां जहां की तरह खड़ी हो गई। चालकों ने स्टेयरिंग छोड़ दी है। उनका कहना है कि 'हिट एंड रन' को लेकर बनाए गए कानून एकपक्षीय है। ड्राइवर की हड़ताल से शासन की व्यवस्था भी बिगड़ गई है। परिवहन आयुक्त यानी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का एक पत्र वायरल हो रहा है। राजस्थान पत्रिका वायरल पत्र की पुष्टि नहीं करता है। पत्र में सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि ने 'सड़क दुर्घटना कानून' के विरोध में हो रहे हड़ताल पर यूनियन से संपर्क करें और उनके साथ बातचीत कर कानून के विषय में समझाया जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई। लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।
परिवहन आयुक्त का पत्र वायरल
वायरल पत्र में 1 जनवरी 2024 की तारीख पड़ी हुई है। इस पत्र को सूचना विभाग ने अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं दी है। चंद्र भूषण सिंह परिवहन आयुक्त के नाम से वायरल पत्र में बताया गया है कि नये सड़क दुर्घटना कानून के विरोध में रोडवेज से अनुबंधित और जिले में बस यूनियन ने आगामी 1 जनवरी से 30 जनवरी के बीच हड़ताल की घोषणा की है। जिसके कारण प्रदेश की परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बड़ी संख्या में यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है। ट्रैफिक जाम से व्यवस्था बिगड़ रही है।
पत्र में दिए गए निर्देश
उन्होंने सभी जिलाधिकारी व मंडलायुक्त को निर्देशित करते हुए कहा है कि उक्त कानून के प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। लागू होने के बाद कानून को परिभाषित किया जा सकेगा। पत्र में परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को बस यूनियन के पदाधिकारी के साथ बैठक करने को कहा गया है। आम जनमानस को हो रही समस्याओं से अवगत करा बस का संचालन किए जाने को कहे।
Published on:
02 Jan 2024 09:11 am
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