
Life imprisonment sentenced in court उन्नाव में अदालत ने कुकर्म एवं हत्या के मामले में आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। ऑपरेशन कनविक्शन के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण विवेचना और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के कारण यह आदेश सामने आया है। घटना असोहा थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र के एक गांव की घटना है। 30 मार्च 2021 को अजय कुमार पुत्र सोहनलाल निवासी दंडनापुर थाना असोहा ने नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म किया था। इसके बाद उसकी हत्या भी कर दी। इस संबंध में मृतक नाबालिग के पिता ने असोहा थाना में तहरीर देकर आईपीसी की धारा 377/ 302/ 506 और 5/6 पास को एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। असोहा थाना पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए एक अप्रैल 2021 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। 14 जून 2021 को पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र भी प्रेषित दिया।
एएसजे-11 की अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को कुकर्म और हत्या का दोषी माना। अजय कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पैरवी करने वालों में एसपीपी चंद्रिका प्रसाद, विवेचक निरीक्षक राजू राव, पैरोकार कांस्टेबल संतोष कुमार सहित अन्य लोगों की शामिल हैं।
Published on:
12 Feb 2025 06:26 am
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