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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम: निशुल्क खाद्यान्न देने की तारीख की घोषणा, इन तारीखों में मिलेगा खाद्यान्न

राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत खाद्यान्न की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिला पूर्ति अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 2 जून से 6 जून के बीच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। जो निशुल्क होगा।

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम: निशुल्क खाद्यान्न देने की तारीख की घोषणा, इन तारीखों में मिलेगा खाद्यान्न

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम: निशुल्क खाद्यान्न देने की तारीख की घोषणा, इन तारीखों में मिलेगा खाद्यान्न

जून महीने में राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत मई माह का राशन का वितरण 6 जून से 10 जून के बीच किया जाएगा। यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी रामेश्वर प्रसाद ने दी। उन्होंने कहा कि मई माह के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। जिसके अंतर्गत अंत्योदय योजना के अंतर्गत आने वाले कार्ड धारकों को गेहूं 20 किलो ग्राम, चावल 15 किलो ग्राम निशुल्क दिया जाएगा। जबकि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को गेहूं 3 किलो और चावल 2 किलो प्रति यूनिट निशुल्क दिया जाएगा।

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उन्होंने बताया कि राशन कार्ड धारकों को पोटेबिलिटी की सुविधा मिल रही है। जो 6 जून और 7 जून को उपलब्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि वितरण की अंतिम तारीख 10 जून है। बोले आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से उपभोक्ता को खाद्यान्न ना मिलने की स्थिति में मोबाइल नंबर ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण संपन्न किया जाएगा। सभी उचित दर विक्रेताओं को आदेशित किया गया है कि सुबह 6:00 बजे से रात 9:00 बजे तक वितरण किया जाएगा।

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कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करें

कोविड-19 महामारी को देखते हुए सभी उचित दर विक्रेताओं की दुकान पर ई पॉश मशीन से वितरण के समय सैनिटाइजर साबुन और पानी होना आवश्यक है और हाथ साफ करने के बाद ई पॉश मशीन मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होना चाहिए।

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