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Unnao news: दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई कड़ी सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

उन्नाव में अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिसमें अभियोजन पक्ष के वकील व पैरोकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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Unnao news: दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई कड़ी सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

Unnao news: दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई कड़ी सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है। घटना 2017 की है। अभियोजन पक्ष के वकील और पुलिस मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के कारण अदालत ने यह सजा सुनाई। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के पतारी गांव निवासी अग्रसेन पुत्र स्व. भोला सिंह ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रसेन को गिरफ्तार कर लिया।

अभियोजन विभाग की अधिवक्ता चंद्रिका प्रसाद बाजपेई, विवेचना अधिकारी वरिष्ठ उप निरीक्षक मणिशंकर तिवारी और पैरोकार आनंद कुमार ने ही अदालत में पैरवी की। विशेष सत्र न्यायाधीश-XI पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के साथ सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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अपहरण के आरोपी को 5 वर्ष की सजा

एक अन्य अदालती आदेश में अभियुक्त को 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। मामला अचलगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। विनोद रावत पुत्र संतोष रावत निवासी बिलारी गोझा थाना सफीपुर के खिलाफ अपहरण और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज हुआ था। अभियोजन पक्ष से एडीजीसी यशवंत सिंह और उप निरीक्षक अनिल कुमार पांडे, पैरोकार हेड कांस्टेबल ज्ञान सिंह ने अदालत में पैरवी की। न्यायालय एएसजे/एफटीसी ने विनोद रावत को 5 वर्ष के कठोर कर आवास की सजा सुनाई। 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।