
Unnao Rape Case: पीड़िता का छलका दर्द। फोटो सोर्स-ANI
Unnao Rape Case Hearing Update: उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है।
CBI की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को स्थगित कर दिया, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत दी गई थी। मामला 2017 के चर्चित उन्नाव के एक नाबालिग लड़की से रेप का है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने CBI की अपील पर सुनवाई की। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। CBI ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद पीड़िता ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और रहेगा। मेरी लड़ाई बाकी है अभी उसे फांसी तक लेकर जाना है। तभी मुझे और पिता जी को इंसाफ मिलेगा। दोषियों को फांसी मिलेगी…"
मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "प्रारंभिक तौर पर हम इस आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में है। सामान्य नियम यह है कि अगर कोई व्यक्ति जमानत पर बाहर आ चुका हो, तो अदालत उसकी आजादी वापस नहीं छीनती। लेकिन यहां स्थिति अलग है, क्योंकि सेंगर किसी दूसरे मामले में पहले से जेल में बंद है।" इसी वजह से जमानत पर रोक लगने से सेंगर की रिहाई नहीं होगी। वह अभी भी जेल में रहेंगे, जहां वह पीड़िता के पिता की मौत से जुड़े मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं।
Updated on:
29 Dec 2025 04:07 pm
Published on:
29 Dec 2025 04:03 pm
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