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उन्नाव दुष्कर्म मामला: कुलदीप सिंह सेंगर, सीबीआई और अन्य को हाई कोर्ट का नोटिस, अगली सुनवाई 2 मार्च को

Unnao rape case: उन्नाव रेप केस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर, सीबीआई सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। दुष्कर्म पीड़िता ने हाईकोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर सहित अन्य की सजा बढ़ाई जाने की मांग की है। ‌

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कुलदीप सिंह सेंगर, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Unnao rape case: उन्नाव रेप केस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर सहित अन्य को नोटिस दिया है, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर की सजा बढ़ाए जाने के लिए किए गए आवेदन के संबंध में जानकारी दी गई है। दरअसल इस संबंध में दुष्कर्म पीड़िता की तरफ से हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में मिली सजा को बढ़ाये जाने की मांग की गई है।

हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर, सीबीआई और अन्य दोषियों को नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि दुष्कर्म पीड़िता की तरफ से सजा बढ़ाए जाने की मांग की गई है। दरअसल, दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत पुलिस कस्टडी में हुई थी। इस मामले में अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर, उसके भाई अतुल सिंह सेंगर व अन्य पांच लोगों को 10 साल की सजा सुनाई थी।

9 साल 7 महीने की सजा काट चुके हैं कुलदीप सिंह सेंगर

सजा सुनाते समय अदालत ने टिप्पणी की थी कि परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की हत्या के मामले में नरमी नहीं बरती जा सकती है। अब तक कुलदीप सिंह सेंगर की 9 साल 7 महीने की सजा पूरी हो गई है। दुष्कर्म पीड़िता की तरफ से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया है कि कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को आगे बढ़ाया जाए। इस संबंध में अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी।

9 अप्रैल 2018 को हुई थी मौत

दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत 9 अप्रैल 2018 को हुई थी, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप लगाया गया था कि उन्हीं के इशारे पर शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत रेप पीड़िता के पिता को गिरफ्तार किया गया और उनके साथ मारपीट की गई। 9 अप्रैल 2018 को उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में अदालत ने आईपीसी की धारा 304 के अंतर्गत कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी माना और उन्हें सजा सुनाई गई थी।