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UP assembly election 2022- इन पहचान पत्रों के साथ आप कर सकते हैं मतदान – जिला निर्वाचन अधिकारी

यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 के अंतर्गत चौथे चरण का मतदान आगामी 23 फरवरी को होगा। जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 12 पहचान पत्रों की सूची जारी की गई है। जिसको दिखाकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी सूची में कई ऐसे पहचान पत्र हैं। जो आसानी से लोगों के पास उपलब्ध है। नाम में अशुद्धियां होने पर मतदान इन शर्तों के साथ कर सकते हैं।

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UP assembly election 2022- इन पहचान पत्रों के साथ आप कर सकते हैं मतदान - जिला निर्वाचन अधिकारी

UP assembly election 2022- इन पहचान पत्रों के साथ आप कर सकते हैं मतदान - जिला निर्वाचन अधिकारी

विधानसभा चुनाव 2022 के अंतर्गत चौथे चरण का मतदान आगामी 23 फरवरी को होगा। उन्नाव के सभी 6 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जिसके लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी सूचना के अनुसार मतदाताओं को 12 प्रकार के पहचान पत्र के साथ वोट डालने की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत 23 फरवरी को होने वाले मतदान में मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना अनिवार्य होगा।

यह है 12 प्रकार के पहचान पत्र

जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों व डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य व केंद्र सरकार के लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक सेवा पहचान पत्र शामिल है।

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नाम में अशुद्धि को नजरअंदाज करने के निर्देश

इसके अतिरिक्त सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र शामिल है। इस दौरान उन्होंने यह भी जानकारी दी कि एपिक के संबंध में लेखन या वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज करके मतदान के अधिकार का प्रयोग कराना चाहिए। शर्त यह होगी कि निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित हो जाए। जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से सभी संबंधित अधिकारियों को या पत्र जारी किया गया है।