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नहीं लड़ पाएंगी UP की 121 राजनीतिक पार्टियां आगामी चुनाव? इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने थमाया नोटिस

UP Assembly Elections 2027: तो क्या उत्तर प्रदेश के 121 रजिस्टर्ड राजनीतिक दल आगामी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? जानिए इलेक्शन कमीशन ने क्यों इन दलों को नोटिस दिया है?

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लखनऊ

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Harshul Mehra

Aug 12, 2025

election commission

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UP Assembly Elections 2027: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड 121 राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिन्होंने पिछले 6 सालों में कोई विधानसभा या लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है।

121 राजनीतिक पार्टियों को इलेक्शन कमीशन ने दिया नोटिस

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने कहा, " ECI के निर्देश पर, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 ए के प्रावधानों के तहत यूपी में रजिस्टर्ड 121 राजनीतिक दलों को 2019 और 2024 के बीच आयोग द्वारा आयोजित किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।"

राजनीतिक पार्टियों को रखना होगा पक्ष

नवदीप रिणवा के मुताबिक, इन राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष/महासचिव उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मामले में सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि 2 और 3 सितंबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।

रजिस्टर्ड लिस्ट से हटाया जा सकता है नाम

अगर तय सीमा समय तक पार्टी द्वारा नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है तो यह माना जाएगा कि राजनीतिक दल को इस मामले में कुछ नहीं कहना है। उन्होंने बताया कि संबंधित पार्टी को राजनीतिक दलों की सूची से हटाने के संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अनुशंसा सहित एक प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा जाएगा।

बता दें कि राजनीतिक दलों की सूची भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इससे पहले, भारत निर्वाचन आयोग ने 9 अगस्त, 2025 के अपने आदेश द्वारा उत्तर प्रदेश के 115 राजनीतिक दलों को रजिस्टर्ड लिस्ट से हटा दिया था। रिणवा ने बताया कि जिन दलों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, वे आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं।