
शामली। कैराना सपा विधायक को धोखाधड़ी के मामले में अंतरिम जमानत मिली है। सपा विधायक नाहिद हसन को धोखाधड़ी के मामले में हाईकोर्ट ने एक माह के अंदर निचली अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे। एक माह का समय बीत जाने पर विधायक ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, जहां से उन्हें अदालत में पेश होने के लिए एक माह का समय और दिया गया। जिसके बाद शुक्रवार को सपा विधायक नाहिद हसन की फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेशी हुई। यहां जज ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विधायक नाहिद हसन को अंतरिम जमानत दे दी है।
दरअसल आपको बता दें कि मामला जनवरी-2018 का है, जब मौहम्मद अली नाम के एक व्यक्ति ने सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन सहित 9 लोगों के विरूद्ध जमीन के बैनामें में 80 लाख 87 हजार की धोखाधडी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में सपा विधायक ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत की अर्जी दाखिल कराई थी। जिसे खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद सपा विधायक नाहिद हसन ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने सपा विधायक को एक माह के अंदर निचली अदालत में पेश होने के आदेश दिए।
शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश हुए सपा विधायक
शुक्रवार को सपा विधायक नाहिद हसन कैराना फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सपा विधायक नाहिद हसन को अंतरिम जमानत दे दी हैं। वही अंतरिम जमानत मिलने के बाद सपा विधायक नाहिद हसन ने कहा कि न्याय की जीत हुई हैं और अन्याय की हार हुई हैं। सपा विधायक नाहिद हसन के अधिवक्ता इंतजार अहमद ने बताया कि नाहिद हसन की अंतरिम जमानत होगी। फाइनल जमानत की सुनवाई के लिए 24 जनवरी 2020 नियुक्त कर दी गई हैं। विधायक के खिलाफ यह केस बिल्कुल झूठा था। सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद कोर्ट के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लग गया।
Published on:
17 Jan 2020 07:46 pm
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