
How to apply for PM Kisan Tractor Yojana
किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। किसानों की आर्थिक मदद के लिए भी सरकार लगातार कई योजनाएं चला रही हैं। किसानों को खेती के लिए बीज, खाद के अलावा कई तरह की मशीनों की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन अक्सर आर्थिक तंगी के कारण किसान मशीन या ट्रैक्टर नहीं खरीद पाते। ऐसी विकट परिस्थिति में उन्हें ट्रैक्टर किराए पर लेना पड़ता है या बैलों का उपयोग करते हैं। ऐसे में किसानों की मदद के लिए सरकार 'पीएम किसान ट्रैक्टर योजना' चला रही है। इस योजना में ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी की सुविधा मिलती है ताकि किसान ट्रैक्टर की मदद से ज्यादा से ज्यादा पैदावार कर सकें।
आधे दाम पर ट्रैक्टर मुहैया कराएगी सरकार
दरअसल, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न योजना चला रही है। इसी क्रम में सरकार ने खाद, बीज, ट्रैक्टर योजनाओं को शुरू किया है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को आधे दाम पर ट्रैक्टर मुहैया कराएगी। ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। इसके तहत किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर आधे दाम पर खरीद सकते हैं। बाकी का आधा पैसा सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है।
कितने ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी
सरकार की तरफ से एक ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए जरूरी दस्तावेज के रूप में किसान के पास आधार कार्ड, जमीन के कागज, बैंक की डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। किसान किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
कैसे लें लाभ
पीएम किसान योजना में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कराने की पहली शर्त यह कि पिछले सात साल में अन्य कोई ट्रैक्टर न लिया हो। लाभार्थी को अपने राज्य की योजना के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। किसान ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
Updated on:
01 Feb 2022 12:00 pm
Published on:
01 Feb 2022 11:46 am
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