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Akanksha Dubey : आकांक्षा की मां मधु दुबे फिर पहुंचीं कोर्ट, साहब नही हुआ 164 में बयान, कोर्ट का आदेश भी नही मानती पुलिस

Akanksha Dubey : आकांक्षा दुबे की मौत के बाद दो महीने में कई सारे राज से पर्दा उठा है, जिसमें पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि समर, आकंक्षा की मौत के दिन वाराणसी में ही मौजूद था। ऐसे में पुलिस की हिला-हवाली से मधु दुबे बार-बार हत्या का आरोप लगा रही है।

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Akanksha Dubey

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Akanksha Dubey : भोजपुरी ऐक्ट्रेस आकांक्षा दुबे मामले में एक बार फिर मां मधु दुबे ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मधु दुबे ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देते हुए एफटीसी द्वितीय शक्ति सिंह से गुहार लगाई है। मधु दुबे ने वाराणसी पुलिस और आत्महत्या मामले के विवेचक पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया है। मधु दुबे के वकील ने कोर्ट में बताया कि कोर्ट ने वादी का 164 में कलमबंद बयान दर्ज कराने के लिए एक महीना पहले विवेचक को आदेश दिया था पर अभी तक बयान दर्ज नहीं किया गया है। इसपर कोर्ट ने नाराजगी और इसे लापरवाही मानते हुए विवेचक को चेतावनी भी दी है। इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

एफटीसी द्वितीय शक्ति सिंह ने जताई नाराजगी
इस सम्बन्ध में मधु दुबे के अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि आकांक्षा दुबे के केस में पुलिस की कार्यप्रणाली शक के दायरे में आती है। एफटीसी द्वितीय शक्ति सिंह ने स्वयं विवेचक अजय यादव को मधु डूबे का 164 में कलमबंद बयान करवाने का आदेश दिया था पर एक महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी विवेचक ने आज तक बयान नहीं दर्ज करवाया है। इसपर हमने एक प्रार्थना पत्र वाराणसी जिला सत्र न्यायालय के एफटीसी-2 कोर्ट में जज शक्ति सिंह की अदालत में दिया था जिसपर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है।

कपड़ों में मिला सीमेन

अधिवक्ता शशांक शेखर ने बताया कि पुलिस की फारेंसिक जांच में आकांक्षा के अंतःवस्त्रों में सीमेन मिला है, जिसपर चार लोगों के डीएनए जांच की बात स्वयं पुलिस ने कही है। ऐसे में मधु दुबे के बयान से इस जांच में और तेजी आ सकती है पर पुलिस इस सम्बन्ध में हीलाहवाली कर रही है। इससे यह लगता है कि अभी भी कुछ लोग आरोपियों को बचाने में लगे हुए हैं।

मधु दुबे का आरोप, हुई हत्या

आकांक्षा की मां मधु दुबे ने सारनाथ थाने पर तहरीर बदलने का आरोप लगाते हुए पहले दिन से अपनी बेटी की हत्या किए जाने की बातकही थी। उन्होंने हर बार यही आरोप लगाया कि सारनाथ थाना बिक गया है और मेरी तहरीर बदल दी गई। आकांक्षा की मौत का जिम्मेदार उन्होंने समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह को बताया है।

आज होगी संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई

अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी समर सिंह की जमानत याचिका जिला जज ने खारिज कर दी। उनकी अदालत ने वारदात से जुड़े CCTV फुटेज खंगालने और विवेचना देखकर मामले को गंभीर बताते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। अब आज कोर्ट में संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इसमें मंगलवार को कोर्ट ने मधु दुबे के अधिवक्ता को जवाब दाखिल करने को कहा था।

26 मार्च को होटल में मिला था आकांक्षा का शव

सारनाथ में 26 मार्च को भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का शव होटल सोमेंद्र के कमरा नंबर 105 में लटकता मिला था। पुलिस ने मामले को आत्महत्या बताया। लेकिन, मां मधू दुबे इसे हत्या बताते हुए समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने गायक समर सिंह को 6 अप्रैल की देर रात गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। समर सिंह के दोस्त संजय सिंह को 12 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था। जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत की ओर से जमानत खारिज होने के बाद समर सिंह वाराणसी जिला कारागार में बंद है।