21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भाजपा नेता व पूर्व सांसद गोरखनाथ पाण्डेय के बेटे समेत चार को गैंगरेप के मामले में उम्रकैद

भाजपा नेता व पूर्व बसपा सांसद गोरखनाथ पाण्डेय के बेटे आनंद पाण्डेय समेत चार को गैंगरेप के मामले में फास्टट्रैक कोर्ट ने सुनायी उम्रकैद की सजा।

2 min read
Google source verification
Gorakhnath Pandey Son Anand Pandey

गोरखनाथ पाण्डेय के पुत्र आनंद पाण्डेय को उम्रकैद

भदोही. भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व बसपा सांसद गोरखनाथ पाण्डेय के पुत्र आनंद पाण्डेय समेत चार लोगों को गैंगरेप मामले मे फास्टट्रैक कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी है। मामला 2014 में भदोही के कोइर्राना का है। जहां एक नाबालिग लड़की को जबरन ले जाकर स्कूल में रिवाल्वर की नोक पर गैंगरेप किया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए भदोही की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्रकैद के दो अन्य धाराओं में कुल मिलाकर एक-एक लाख रुपये का के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है। मामले में चारों आरोपी हाईकोर्ट के आदेश पर जमानत पर थे लेकिन मुकदमे में अदालत का सहयोग न करने में तीन माह पूर्व अदालत ने सभी को जेल भेज दिया था। तभी से सभी आरोपी जेल में बंद थे।

इसे भी पढ़ें

गैंगरेप मामले में पूर्व सांसद और बीजेपी नेता के बेटे सहित चार को जेल


भदोही के कोइरौना थानाक्षेत्र में शौच को गई एक युवती को बंदूक की नोक पर जबरन बाइक पर ले जाकर एक स्कूल में चार लोगों ने गैंगरेप किया था। इसमें पूर्व सांसद के बेटे आनंद पाण्डेय का भी नाम आया था। परिजनों ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री जब शौच के लिये जा रही थी उसी दौरान बाइक पर दो लोग आए और उसे जबरन बैठाकर क्षेत्र के ही एक निजी स्कूल में ले गए। वहां दो और लोग थे, जिनमें, गोरखनाथ पाण्डेय का पुत्र आनंद पाण्डेय, टिंकू सिंह उर्फ अरविंद कुमार, पिंटू सिंह उर्फ आशीष व विकास उर्फ डीके शामिल थे।


चारों ने रिवाल्वर की नोंक पर नाबालिग के साथ पहले तो बारी-बारी से बलात्कार किया। उसके बाद उसे जहरीला पदार्थ भी पिलाया गया। यही नहीं एफआईआर के मुताबिक पिंटू सिंह घटना के बाद पीड़ित के घर गया और उन्हें धमकी भी दी।


इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला फास्टट्रैक अदालत में न्यायाधीश चंद्रशेखर प्रसाद ने चारों को गैंगरेप समेत आरोपों का दोषी करार दिया। इस केस में चारों को गैंगरेप का दोषी पाते हुए उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी। इसके अलावा जहरीला पदार्थ खिलाने मामले में 10-10 साल का सश्रम कारावास और 40-40 हजार रुपये व धमकाने के मामले में 10-10 हजार रुपये जुर्माना के साथ ही दो-दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी।

by MAHESH JAISAWAL

ये भी पढ़ें

image