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राहुल गांधी को कोर्ट का नोटिस, अमेरिका में सिखों की पगड़ी को लेकर दिया था बयान

Rahul Gandhi: सारनाथ थाना क्षेत्र के तिलमापुर के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में निगरानी याचिका दाखिल की है। इसमें कहा कि निचली अदालत ने मेरी अर्जी खारिज कर दी। कानून के अनुसार आदेश नहीं दिया गया।

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Rahul Gandhi: वाराणसी कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका स्वीकार कर ली है। जिला जज संजीव पांडेय ने राहुल और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। इससे पहले, 28 नवंबर, 2024 को निचली कोर्ट ने राहुल के खिलाफ दी गई याचिका खारिज कर दी थी।

'सिखों के बीच असुरक्षा का माहौल'

नागेश्वर मिश्रा के मुताबिक, पिछले साल अमेरिका दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गए थे। तब उन्होंने कहा था कि भारत में सिखों के बीच असुरक्षा का माहौल है। उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है। न गुरुद्वारों में जाने की अनुमति है। राहुल के इस बयान का खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने समर्थन किया। इस बयान से ऐसा लगता है कि उनकी भारत में गृहयुद्ध भड़काने की साजिश है।

क्या होती है निगरानी याचिका?

निगरानी याचिका किसी ऐसे आदेश के खिलाफ दायर की जाती है, जिसके खिलाफ अपील करने का प्रावधान नहीं है या अपील नहीं की गई है। निचली कोर्ट ने राहुल के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका के फैसले की निगरानी के लिए जिला जज की अदालत में निगरानी याचिका डाली गयी थी, जिसे पढ़ने के बाद जिला जज ने स्वीकार कर लिया है।