
Rahul Gandhi: वाराणसी कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका स्वीकार कर ली है। जिला जज संजीव पांडेय ने राहुल और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। इससे पहले, 28 नवंबर, 2024 को निचली कोर्ट ने राहुल के खिलाफ दी गई याचिका खारिज कर दी थी।
नागेश्वर मिश्रा के मुताबिक, पिछले साल अमेरिका दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गए थे। तब उन्होंने कहा था कि भारत में सिखों के बीच असुरक्षा का माहौल है। उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है। न गुरुद्वारों में जाने की अनुमति है। राहुल के इस बयान का खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने समर्थन किया। इस बयान से ऐसा लगता है कि उनकी भारत में गृहयुद्ध भड़काने की साजिश है।
निगरानी याचिका किसी ऐसे आदेश के खिलाफ दायर की जाती है, जिसके खिलाफ अपील करने का प्रावधान नहीं है या अपील नहीं की गई है। निचली कोर्ट ने राहुल के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका के फैसले की निगरानी के लिए जिला जज की अदालत में निगरानी याचिका डाली गयी थी, जिसे पढ़ने के बाद जिला जज ने स्वीकार कर लिया है।
Published on:
07 Feb 2025 09:54 am
बड़ी खबरें
View Allवाराणसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
