
Gyanvpai case
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने को अब डीएम की सुपुर्दगी में देने की मांग की गयी है। इस मांग से सम्बंधित एक याचिका सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सोमवार को दी गयी। इस याचिका पर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी आज अपनी आपत्ति दाखिल करेगा और आज होने वाली सुनवाई में इस केस को जिला जज की अदालत में ट्रांसफर करने की बात भी वादी पक्ष रखेगा। बता दें की ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने को हिन्दू पक्ष ज्ञानवापी परिसर को मंदिर का अंग होने को लेकर महत्वपूर्ण साक्ष्य मानता है।
व्यास जी के पुत्र ने डाला है वाद
व्यास जी के उत्तर शैलेन्द्र कुमार व्यास ने सोमवार को श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद वाद के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के जरिए एक वादी सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में व्यासजी के तहखाने को लेकर डाला है। इस वाद में उन्होंने कहा है कि व्यास जी का तहखाना वर्षों तक मेरे परिवार के कब्जे में रहा पर साल 1993 में प्रदेश सरकार ने इस तहखाने को बैरकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया। वर्तमान में नंदी जी का मुख इसी तहखाने की तरफ है। इसमें व्यास जी के पुत्र ने अंदेशा जताया है कि अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी इसपर कब्जा कर सकती है इसलिए इसे डीएम की सुपुर्दगी में दे दिया जाए। अभी इसकी चाभी मस्जिद कमेटी के पास है।
मसाजिद कमेटी डालेगी आपत्ति
वादी पक्ष के इस एप्लिकेशन के सम्बन्ध में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमिटी को सूचना दे दी गयी है। कमेटी अपनी आपत्ति आज दाखिल करेगी। इस आपत्ति के अलावा आज होने वाली सुनवाई में वादी पक्ष ज्ञानवापी के सभी मामलों के जिला जज की अदालत में चलने का हवाल देकर इस केस को भी वहां स्थानांतरित करने की मांग रखेगा।
Published on:
26 Sept 2023 09:18 am
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