
वाराणसी में बड़े पैमाने पर मानक के विपरीत बने होटलों, गेस्ट हाउसों पर अब जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।बनारस कोठी होटल के बाद अब प्रशासन लगातार मानक के विपरीत बने होटल, गेस्ट हाउस और मैरिज लान संचालकों पर शिकंजा कस रहा है। इसी क्रम में बिना नक्शा पास कराए बने पांच होटल, गेस्ट हाउस और मैरिज लान बंद करने का एडीएम प्रशासन ने आदेश दिया है।
एडीएम प्रकश चंद्र ने वीडीए सचिव और सीएफओ को लेटर लिखकर चिह्नित होटल, गेस्ट हाउस और लॉन पर कार्रवाई किये जाने को कहा है। बता दें की पूर्व में वीडीए दो होटलों और एक मैरिज लॉन पर कार्रवाई कर चुका है।
एडीएम प्रोटोकॉल प्रकाश चंद्र ने बताया- शहर के होटलों, गेस्ट हाउसों के साथ ही रात मैरिज लॉन की जांच की जा रही है। इसी क्रम में शहर के अलग-अलग इलाकों में जांच की जा रही है। ऐसे कई होटल हमने चिह्नित किए हैं जहां न नक्शा पास है और ना ही फायर सेफ्टी के इंतजाम हैं। ऐसे में वीडीए को पत्र लिखकर सभी पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। साथ ही सीएफओ को भी लेटर लिखा गया है।
एडीएम प्रोटोकॉल के अनुसार- जांच के बाद हमने वीडीए को तरना (शिवपुर) में स्थित एसडीएम गेस्ट हाउस व बैंक्वेट हाल, इंग्लिशिया लाइन (कैंट) स्थित राजधानी गेस्ट हाउस, शिवाला (भेलूपुर) स्थित होटल राधेकृष्ण, लच्छीपुरा (अंधरापुल) स्थित सिटी गार्डेन लॉन और महमूरगंज स्थित होटल जेनिया के नाम भेजे हैं। इन सभी के नक्शे नहीं पास हैं और ना ही यहां फायर सेफ्टी का इंतजाम किया गया है।एडीएम प्रोटोकॉल ने बताया- इन सभी के मालिकों ने मेरे कार्यालय में सराय एक्ट में आवेदन किया था। लेकिन किसी का न नक्शा पास था और ना ही फायर डिपार्टमेंट की एनओसी थी। ऐसे में उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। उसके बाद इन होटलों पर अग्निशमन या वीडीए ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
Published on:
08 Aug 2024 09:57 am
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