27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पूर्व विधायक अजय राय को मिली बड़ी राहत, इस मामले में कोर्ट से हुए बरी

स्पेशलकोर्ट एमपीएमएलए ने सुनाया फैसला, जानिए क्या है कहानी

less than 1 minute read
Google source verification
Ex MLA Ajay Rai

Ex MLA Ajay Rai

वाराणसी. कांग्रेसी नेता व पूर्व विधायक अजय राय को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है। प्रयागराज की स्पेशलकोर्ट एमपीएमएलए ने अजय राय व अन्य लोगों को कातिलाना हमले के आरोप से बरी कर दिया है। स्पेशलकोर्ट के जज डा.बालमुकुंद ने अभियोजन अधिकारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता को अपना आदेश सुनाया है। आदेश में कहा गया कि उपलब्ध पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे पूर्व विधायक व अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया जा सके।
यह भी पढ़े:-जंगली हाथियों को भगाने के लिए पहली बार बजाया गया डीजे, हुआ यह असर

पीएम नरेन्द्र मोदी के खिलाफ वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव लडऩे वाले पूर्व विधायक अजय राय को बड़ी राहत मिल गयी है। पूर्व विधायक अजय राय पर कातिलाना हमला करने का आरोप मिर्जापुर के चुनार थाने के निवासी करण सिंह ने लगाया था। करण सिंह ने थाने में लिखी एफआईआर में कहा था कि 15 जुलाई 2011 को वह चंदू सिंह व प्रभात सिंह के साथ अपनी दुकान पर बैठे थे। इसके बाद सभी लोग प्रभात सिंह के ईट भट्ठे पर जाने के लिए निकले ही थे कि अजय राय का काफिला आ गया। अजय राय के समर्थकों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। जान से मारने की धमकी देने लगे। बाजार में अन्य लोगों ने जब इसका विरोध किया तो समर्थक भाग गये। आरोप है कि एक व्यक्ति फायरिंग भी कर रहा था और भागते समय उसका कार्ड गिर गया था जिस पर अजय सिंह लिखा था। तहरीर पर मिर्जापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की थी। पुलिस की विवेचना के आधार पर अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। अदालत ने इस मामले में सुनवाई की । वादी सहित अन्य गवाह अपने बयान से मुकर गये थे।
यह भी पढ़े:-शिवपाल यादव की इस खास रणनीति से बढ़ सकती है सपा की परेशानी