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Ghazipur News : जेल में बंद पूर्व सांसद अफजाल अंसारी का तीन शस्त्र लाइसेंस कैंसिल

Ghazipur News : भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और अजय रूंगटा अपहरण कांड में आरोपी अफजाल को गैंगेस्टर एक्ट में सजा सुनाई गयी है। इसके बाद से वह गाजीपुर जेल में बंद है और हाईकोर्ट में उसके वकील ने इस सजा के खिलाफ अपील की है। वहीं डीएम गाजीपुर के निर्देश पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया है।

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Ghazipur News : गाजीपुर सदर सीट से पूर्व सांसद और IS - 191 के सरगना माफिया मुख्तार के भाई अफजाल पर भी यूपी पुलिस का शिकंजा कस रहा है। इसी क्रम में गाजीपुर पुलिस ने जेल में बंद पूर्व सांसद पर गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए। बता दें कि विधायक कृष्णानंद राय और अजय रूंगटा अपहरण काण्ड में लगे गैंगेस्टर एक्ट में सजा के बाद अफजाल अंसारी की सांसद सदस्यता जा चुकी है। यह कार्रवाई डीएम के निर्देश पर की गई है।

गैंगेस्टर मामले में जेल में है अफजाल अंसारी

इस सम्बन्ध में गाजीपुर एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि अफजाल अंसारी के तीन शस्त्र लाइसेंस खारिज कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि गाजीपुर पुलिस द्वारा माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत शासन स्तर पर चिह्नित कुख्यात अपराधी IS-191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी के भाई व पूर्व सांसद अफजाल अंसारी पुत्र सुभानउल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला युसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को गाजीपुर पुलिस द्वारा की गयी पैरवी के फलसवरूप 29 अप्रैल 2023 को गैंगेस्टर एक्ट में चार साल की सजा सुनाई गयी है।

ये तीन लाइसेंस निरस्त

एसपी ने बताया कि इस मुकदमें में जेल जाने के बाद नियमानुसार अफजाल अंसारी के तीन शस्त्र लाइसेंस क्रमशः 1242/P-II थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर। 1188/ P-II थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर और 1241/P-II थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को डीएम गाजीपुर के निर्देश पर निरस्त कर दिया गया है।