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ज्ञानवापी प्रकरणः धार्मिक भावना आहत करने वाला मामला स्पेशल सीजेएम अदालत से खारिज, ज्ञानवापी में नियमित पूजा पर आदेश सुरक्षित

ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिली शिवलिंगनुमा आकृति की नियमित पूजा की मांग वाली स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर जिला जज एके विश्वेश की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है। लेकिन जिला जज ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। उधर धार्मिक भावना आहत करने वाला मामला स्पेशल सीजेएम अदालत से खारिज हो गया है।

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वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय मुख्य द्वार

वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय मुख्य द्वार

वाराणसी. ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में जहां शिवलिंगनुमा आकृति मिली है वहां गंदगी फैला कर धार्मिक भाववा आहत करने के मामले को स्पेशल सीजेएम सर्वोत्तमा नगेश शर्मा की अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया। वहीं ज्ञानवापी परिसर के शिवलिंग की नियमित पूजा की अर्जी पर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई तो पूरी हो गई पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।

ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंगनुमा आकृति के नियमित पूजन को लेकर चार दिन से उपवास पर हैं स्वामी

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से प्रभारी जिला जज की अदालत में शनिवार की शाम अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने अर्जेंट प्रकृति की याचिका दायर की थी। इस मामले में सोमवार को सुनवाई हुई थी। मंगलवार को जिला जज ने सुनवाई तो पूरी कर ली पर आदेश पत्रावलि सुरक्षित रख ली। बता दें कि शिवलिंग की नियमित पूजा को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद के शिष्य प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद चार दिन से अऩशन पर हैं।

शिवलिंगनुमा आकृति के पास गंदगी फैलाने का अंजुमन कमेटी पर है आरोप

एक अन्य मामले में चौबेपुर क्षेत्र के बर्थराकला निवासी वकील राजा आनंद ज्योति सिंह ने तीन जून को स्पेशल सीजेएम की कोर्ट में आवेदन दाखिल किया था जिसमे कहा गया है कि ज्ञानवापी परिसर के वजूखाना, जहां सर्वे के दौरान शिवलिंगनुमा आकृति मिली है वहां लोग हाथ-पैर धोते हैं। ये तब है जब उन्हें ये भली-भांति पता है कि वहां शिवलिंग है। आरोप ये भी है कि अदालत के आदेश के बाद भी लोग वहां हाथ-पैर धोने की जिद पर अड़े रहे। इससे असंख्य सनातन धर्मियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इस मामले में सुनवाई सोमवार को ही पूरी हो गई थी। आज आदेश आना था पर आदेश का इंतजार अभी बढ़ गया है। आज कोर्ट की ओर से कोई आदेश नहीं आया।

अंजुमन कमेटी के पदाधिकारियों व अन्य 1000 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का था मामला

इस मामले में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव, कमेटी के सदस्यों और 1000 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। मामले में स्पेशल सीजेएम की कोर्ट में दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी हो चुकी है। इन सभी पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। अब कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी।