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Gyanvapi Case में मुस्लिम पक्ष ने रखी ऐसी मांग, तुरंत सुनवाई के लिए राजी हुआ सुप्रीम कोर्ट

Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है

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Gyanvapi Case

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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सीजेआई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) की बेंच के समक्ष सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ज्ञानवापी मामले में दायर याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिकाओं में मस्जिद के तहखाने में पूजा करने से लेकर, मस्जिद वाली जगह मंदिर होने के दावे और एएसआई सर्वे शामिल है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने मुस्लिम पक्ष की ऐसी पांच याचिकाएं खारिज कर दिया था।

1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष ने दायर याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की मांग की। एक न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील हुजैफा ने बताया कि बाकी याचिकाएं लिस्ट नहीं की गई हैं। जिन याचिकाओं की सुनवाई पर मांग की गई है उसमें मस्जिद वाली जगह मंदिर होना, तहखाने में पूजा और एएसआई के सर्वे को रखा गया है।


चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। दरअसल, हाल ही में हुए सुनवाई में इलाहबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा मस्जिद वाली जगह मंदिर होने के दावे और एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग भी हाई कोर्ट से खारिज कर दी गई थी।

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ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यासजी तहखाने में वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दे दी थी। इसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से यहां 'भगवान शिव' की मूर्ति स्थापित कर दी गई और पूजा-पाठ किया भी गया। दरअसल, ASI सर्वे की रिपोर्ट में यह पाया गया कि मस्जिद के पहले ज्ञानवापी परिसर में मंदिर था और कई सबूत भी पाए गए।