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ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस : मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हिंदू पक्ष की मांग शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच हो, 29 सितंबर को होगी सुनवाई

वाराणसी में ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की कॉर्बन डेटिंग की मांग करते हुए प्रार्थन पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को इस पर अपना जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है।  

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Gyanvapi Masjid

ज्ञानवापी मस्जिद

वाराणसी की अदालत ने गुरुवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में सुनवाई से पहले 8 सप्ताह का समय देने की मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को तय की गई है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस भी जारी किया और हिंदू पक्ष की ओर से 29 सितंबर तक शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अर्जी पर आपत्ति दर्ज कराने को कहा। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि, वे शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग के लिए एक आवेदन दाखिल कर रहे हैं।

हिंदू पक्ष ने कार्बन डेटिंग की मांग की

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहाकि, हम कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष कहता है कि यह एक फव्वारा है। हम कहते हैं कि यह एक शिवलिंग है। एक स्वतंत्र जांच के जरिए इसका पता लगाना चाहिए। उन्होंने कहाकि, अदालत ने कार्बन डेटिंग के लिए हमारे आवेदन पर एक नोटिस जारी किया और मुस्लिम पक्ष से आपत्ति की मांग की। 29 सितंबर को इस पर आगे की कार्यवाही होगी। आज अदालत ने अगली सुनवाई के लिए मस्जिद समिति द्वारा मांगे गए 8 सप्ताह के समय को खारिज कर दिया है।

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अगली सुनवाई 29 सितंबर को

कोर्ट ने आगे हिंदू पक्ष से 16 अभियोजकों को हटाने पर आपत्ति जताई। मामले को 29 सितंबर को अगली सुनवाई के दौरान लाया जाना तय है।

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