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व्यास जी के तहखाने को डीएम की सुपर्दगी मामले में हुई सुनवाई, अब जिला जज सुनेंगे मुकदमा

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने को अब डीएम की सुपुर्दगी में देने की मांग पर सुनवाई हुई। इस मांग से सम्बंधित एक याचिका सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर की गई थी।

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  gyanvapi Vyas ji's basement handing DM case Hearing today district judge

व्यास परिवार के सदस्य शैलेंद्र पाठक व्यास की याचिका पर सुनवाई हुई।

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यासजी के तहखाने को डीएम की सुपुर्दगी में देने की मांग की गयी है। इस मांग के सम्बन्ध में एक याचिका सिविल जज सीनियर सिवीजन की अदालत में डाली गयी थी। इसी मामले पर व्यास परिवार के सदस्य शैलेंद्र पाठक व्यास की याचिका पर सुनवाई हुई। जिला जज की अदालत में ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई हुई।

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि व्यास जी के तहखाने को लेकर शैलेंद्र व्यास ने सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में एक याचिका डालकर उसे डीएम की सुपुर्दगी में देने का अनुरोध किया था।

इस याचिका में कहा गया था की 1993 तक इसमें उनका परिवार पूजा पाठ करता था। तत्कालीन सरकार ने इस पर बैरिकेडिंग की थी । इसके अलावा उसका दरवाजा टूटा हुआ है जिसपर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी कब्जा कर सकती है। ऐसे में इसकी सुपुर्दगी जिलाधिकारी डीएम को दे दी जाए ताकि उसमे पूजा पाठ शुरू की जा सके ।

इस मुकदमे में अंजुमन इंतजामिया और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पार्टी बनाया गया था और सिविल जज सीनियर डिविजन के यहां याचिका दायर की गई थी ।

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि इस केस को जिला जज की अदालत में ट्रांसफर करने की याचिका दायर की गई थी जिसपर आज सुनवाई के बाद जिला जज ने इसे सुनने का फैसला दिया है। अब यह मुकदमा जिला जज की अदालत में सुना जाएगा ।

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