
सात लोगों की हत्या के आरोप से बरी हुए पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंदौली जिले के बलुआ थाने में 1986 में सुनवाई शुरू कर दी है। पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को वाराणसी जिला अदालत ने बरी कर दिया था।
याची हीरावती ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याची पक्ष से घटना की जानकारी लेते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले का निरीक्षण किया। याची की ओर से बताया गया कि घटना में याची का पति, चार बेटे और दो देवर की हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप बृजेश सिंह पर लगाया गया था।
ट्रायल कोर्ट से हो गए थे बरी
घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था और 2008 में उसे उड़ीसा से पकड़ लिया गया। बाद में इस मामले में वाराणसी ( पूर्ववत चंदौली) कोर्ट में ट्रायल किया गया था। अगस्त 2018 में ट्रायल कोर्ट ने बृजेश सिंह को बरी कर दिया। इसके बाद याची ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है।
पहले सुनवाई कर चुकी पूर्व पीठ ने अपने यहां से केस को दूसरी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए ट्रान्सफर कर दिया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद केस की सुनवाई को आगे के लिए टाल दिया।
Published on:
20 Oct 2023 12:47 pm
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