
Mukhtar Ansari
Mukhtar Ansari: अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोपहर बाद इस केस में सजा का एलान कर दिया। कोर्ट ने हत्याकांड में दोषी मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 32 साल इस पुराने मामले आईपीसी 302 के तहत मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
ये था माममाला
अवधेश राय की हत्या तीन अगस्त 1991 को हुई थी। तब अवधेश राज अपने छोटे भाई और वर्तमान कांग्रेस नेता अजय राय के घर के बाहर खड़े थे। उसी वक्त वहां मारुती वैन आई और उस वैन से काफी लोग बाहर निकले। उन लोगों ने अवधेश राय पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गोलियों की आवाज के आसपास का पूरा इलाका गूंज उठा था।
आइए जानते हैं अभी तक किन मामलों में हुई सुनवाई
बता दें कि लगभग 9 महीनों में मुख्तार अंसारी को 5 बार सजा सुनाई जा चुकी है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 22 सितंबर, 2022 को मुख्तार को 7 साल और इसके अगले ही दिन गैंगस्टर मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद, 15 दिसंबर 2022 को मुख्तार को एडिशनल एसपी पर हमले समेत कुल 5 मामलों में 10 साल की सजा सुनाई गई थी।
1996 में दर्ज हुआ था पहला केस
इसके बाद, गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने 29 अप्रैल, 2023 को मुख्तार को दो गैंगस्टर केस में सजा सुनाई। पहला केस 1996 में दर्ज हुआ था। इसमें मुख्तार और उसके सह आरोपी भीम सिंह को 10-10 साल की सजा सुनाई थी। वहीं, गैंगस्टर का दूसरा केस 2007 का था। इसमें मुख्तार को 10 साल और उसके भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। सोमवार को मुख्तार को 5वीं बार सजा सुनाई गई है।
Updated on:
07 Jun 2023 03:05 pm
Published on:
07 Jun 2023 03:04 pm
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