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रीलबाज रहें सावधान…वाराणसी में जल पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, उल्लंघन पर होगी सख्त कारवाई

गंगा में यदि कोई व्यक्ति नाव, स्टीमर को लापरवाही से चलाता है जिससे मानव जीवन या संपत्ति को खतरा हो तो उसे छह महीने तक की जेल या दस हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।

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फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, जल पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

वाराणसी में गंगा नदी में नौका पर घूमने का आनंद लेने वालों की सुरक्षा के लिए जल पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के अनुसार कोई भी पर्यटक नौका विहार करते समय बीच धारा में नौका रोक कर सेल्फी ली या रील बनाई तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अतुल अंजान, ACP दशाश्वमेध

इस संबंध में ACP दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि नौका संचालन की सुरक्षा व्यवस्था व श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत एडवाइजरी जारी की गयी है। जिनमें नियमो का उल्लंघन करने पर बोट चालक, बोट मालिक के ऊपर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 282 के तहत कारवाई होगी।

कानून के उल्लंघन पर 6 माह की जेल या 10 हजार तक जुर्माना

यह कानून नाव या जलयान के लापरवाही पूर्ण संचालन से संबंधित है। इसके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी नाव, स्टीमर को लापरवाही से चलाता है, जिससे मनुष्य के जीवन या प्रॉपर्टी को खतरा हो तो उसे 6 महीने तक की जेल या 10 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

जल पुलिस ने लगातार दूसरे दिन एडवाइजरी जारी की है। जल पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार किसी को भी रील बनाने और सेफी लेने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करना कानून का उल्लंघन माना जाएगा।

नियम व शर्तें न पूरा होने पर जलयान / बोट चालक व बोट मालिक के ऊपर उपरोक्त नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।

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