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दरगाह को लेकर दायर वाद में क्षेत्राधिकार का पेंच, त्रुटि सुधार को मांगा समय

दरगाह में शिव मंदिर बताने का दावा, 10 अक्टूबर को अगली सुनवाई अजमेर. अजमेर की ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती के दरगाह परिसर को ‘भगवान संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर’ घोषित कराने, यहां पूजा-पाठ कराने की अनुमति देने व दरगाह कमेटी के अनाधिकृत कब्जे हटाने की मांग को लेकर स्थानीय अदालत में दायर वाद क्षेत्राधिकार में […]

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अजमेर

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Dilip Sharma

Sep 26, 2024

दरगाह में शिव मंदिर बताने का दावा, 10 अक्टूबर को अगली सुनवाई

अजमेर. अजमेर की ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती के दरगाह परिसर को ‘भगवान संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर’ घोषित कराने, यहां पूजा-पाठ कराने की अनुमति देने व दरगाह कमेटी के अनाधिकृत कब्जे हटाने की मांग को लेकर स्थानीय अदालत में दायर वाद क्षेत्राधिकार में उलझ गया। संबंधित अदालत में बुधवार को हुई सुनवाई में चैक रिपोर्ट में आपत्ति करते हुए इसे अदालत के क्षेत्राधिकार से बाहर माना। इस पर वादी के वकील शशि रंजन सिंह ने अदालत में प्रार्थना पत्र दायर कर क्षेत्राधिकार संबंधी भूल सुधारने का समय मांगा है। प्रकरण में आगामी सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी।